राष्ट्रीय

यूजीसी का बड़ा फैसला, 127 शिक्षा संस्थान नहीं करेंग अपने नाम में यूनिवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल

Shiv Kumar Mishra
28 May 2020 10:05 AM IST
यूजीसी का बड़ा फैसला, 127 शिक्षा संस्थान नहीं करेंग अपने नाम में यूनिवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल
x

नई दिल्ली. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grant Commission ) यानी यूजीसी (UGC) ने बुधवार को एक अहम निर्देश जारी किया है. यूजीसी ने देश के उन इंस्टीट्यूट्स पर नकेल कसने की कोशिश शुरू कर दी है जो अपने नाम में यूनिवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस बारे में निर्देश जारी कर चुका है. इसके तहत यूजीसी ने देश की 127 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज को निर्देश दिया कि वो अपने नाम में किसी भी तरह यूनिवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल न करें. आयोग ने ऐसे 127 इंस्टीट्यूट की सूची भी जारी की है, जो ऐसा कर रहे हैं.

...तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें 127 इंस्टीट्यूट्स

इतना ही नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यूजीसी (UGC) ने इन 127 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज (deemed to be universities) को अपने नाम में यूनिवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल रोकने को तो कहा ही है, साथ ही ये भी कहा है कि ये इंस्टीट्यूट्स अपने विज्ञापनों, वेबसाइट, वेबसाइट एड्रेस, ई-मेल एड्रेस, लेटरहेड, होर्डिंग्स समेत अन्य जगहों पर यूनिवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल न करें. अगर ये 127 इंस्टीट्यूट्स इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की भी हो रही अवहेलना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो पत्र जारी किया है, उसमें साफतौर पर कहा गया है, यूनिवर्सिटीज के अलावा कोई भी अन्य संस्थान चाहे वो कॉरपोरेट बॉडी है या नहीं, सेंट्रल एक्ट, प्रोविंशियल एक्ट और स्टेट एक्ट के तहत अपने नाम में किसी भी तरीके से यूनिवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता है. यूजीसी ने पत्र में ये भी लिखा कि ऐसा लगातार देखने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और यूजीसी के निर्देशों के बावजूद डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज किसी न किसी तरह से अपने नाम में यूनिवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल कर रहीं हैं.

Next Story