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कौन होंगे रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन, ये ऐसे होगा तय, लॉकडाउन में मिलेंगी ये छूट
नई दिल्ली. देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या में लगातार बढ़ातरी हो रही है. शुक्रवार तक देश में कोविड 19 के 35365 मामले सामने आ चुके हैं. इस खतरे को देखते हुए देश में 3 मई को खत्म हो रहा लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है. गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए हैं. इनमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के वर्गीकरण के बारे में भी बताया गया है. सथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि इन जोन में किन-किन चीजों की छूट मिलेगी.
आदेश में कहा गया है कि ग्रीन जोन के अंतर्गत वो जिले आएंगे जहां अब तक कोरोना वायरस के एक भी मामले नहीं आए या जहां पिछले 21 दिनों में कोई नया मामला सामने नहीं आया. रेड जोन के रूप में जिलों का वर्गीकरण करने के लिए सक्रिय मामलों की कुल संख्या, पुष्ट किए गए मामलों की दोगुनी होती दर, जिलों से परीक्षण और निगरानी फीडबैक की सीमा को ध्यान में रखा जाएगा. वे जिले, जिन्हें न रेड और न ही ग्रीन जोन में रखा जाएगा, वे सभी जिले ऑरेंज जोन के अंतर्गत आएंगे.
कोविड 19 संक्रमण फैलने को लेकर देश के सबसे संवेदनशील इलाकों को कंटेनमेंट जोन कहा जाता है. यह रेड और ऑरेंज जोन में आते हैं. ये ऐसे क्षेत्र हैं, जहां संक्रमण फैलने का खतरा सर्वाधिक होता है.
रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा उपायों के साथ ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक खोलने की अनुमति रहेगी. हालांकि कंटेनमेंट जोन में यह भी बंद रहेंगे. रेड जोन में प्रतिबंध के साथ कुछ गतिविधियों की अनुमति दी गई है. चौपहिया वाहनों में अधिकतम 2 व्यक्तियों (ड्राइवर के अलावा) के साथ और दो पहिया वाहन में एक व्यक्ति को आवाजाही की अनुमति है.