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आदित्य सचदेवा हत्याकांड : मुख्य आरोपी रॉकी यादव समेत तीन को उम्रकैद की सजा

आदित्य सचदेवा हत्याकांड : मुख्य आरोपी रॉकी यादव समेत तीन को उम्रकैद की सजा
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बिहार के बहुचर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड में कोर्ट ने मुख्य आरोपी रॉकी यादव समेत तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने बुधवार को रॉकी के अलावा राजेश कुमार, टेनी यादव को भी उम्रकैद की सजा सुनाई.
बिहार के बहुचर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड में कोर्ट ने मुख्य आरोपी रॉकी यादव समेत तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने बुधवार को रॉकी के अलावा राजेश कुमार, टेनी यादव को भी उम्रकैद की सजा सुनाई.
बिहार के गया में हुए इस हत्याकांड में व्यवसायी पुत्र आदित्य सचदेवा की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. कोर्ट ने चार में से तीन आरोपियों रॉकी यादव, राजेश कुमार और टेनी यादव को धारा 302 के तहत दोषी पाया था, जबकि रॉकी के पिता बिंदी यादव को दूसरी धारा के तहत दोषी पाया था.
रॉकी के पिता बिंदी को इस मर्डर केस में कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने चारो दोषियों पर अार्थिक जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने रॉकी पर एक लाख रुपये का, जबकि अन्य दोषियों पर 30-30 हजार का जुर्माना लगाया है.
पिछले 31 अगस्त को कोर्ट ने एमएलसी मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव, उसके चचेरे भाई टेनी यादव, बॉडीगार्ड राजेश कुमार और पिता बिंदी यादव को भी दोषी ठहराया था.
अदालत के फैसले के बाद आदित्य सचदेवा की मां चंदा सचेदवा ने कहा था, "मैं कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हूं. मैं चाहती हूं कि दोषियों को कड़ी सजा मिले, लेकिन किसी को फांसी की सजा नहीं हो. मां होने के नाते एक मां के दर्द को मैं बाखूबी समझती हूं."
आपको बता दें कि 7 मई 2016 को आदित्य की हत्या उस समय हुई थी, जब वह अपने दोस्तों के साथ बोधगया से गया लौट रहा था. आदित्य का ग़लती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपनी स्विफ्ट गाड़ी से रॉकी की लैंड रोवर को साइड नहीं दी थी.
घटनाक्रम एक नजर में
- 7 मई 2016 : आदित्य की हत्या
- 9 मई 2016 : चश्मदीद गवाहों का धारा 164 के तहत कोर्ट में बयान
- 9 मई 2016 : बिंदी यादव और बॉडीगार्ड राजेश कुमार की गिरफ्तारी
- 10 मई 2016 : राकेश रंजन यादव उर्फ राॅकी की गिरफ्तारी
- 17 मई 2016 : आरोपी राजीव कुमार उर्फ टेनी यादव का आत्मसमर्पण
- 21 नवंबर 2016 : अदालत में अारोप गठित
- 25 अगस्त 2017 : अदालत में सुनवाई पूरी
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