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बिहार : आदित्य हत्याकांड में एमएलसी का बेटा रॉकी यादव दोषी करार, 6 सितंबर को सजा का एलान
Arun Mishra
31 Aug 2017 3:46 PM IST
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आदित्य हत्याकांड में पूर्व एमएलसी के बेटे रॉकी यादव और उनके तीन साथियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सजा का एलान 6 सितंबर को किया जाएगा।
पटना : बिहार के गया के चर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड में पूर्व एमएलसी के बेटे रॉकी यादव और उनके तीन साथियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सजा का एलान 6 सितंबर को किया जाएगा। सुरक्षा को लेकर गया की अदालत में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद स्पीडी ट्रायल के जरिये हुई सुनवाई के बाद 31 अगस्त को फैसला देने का निर्णय लिया गया था।
आपको बता दें कि बीते सात मई 2016 को गया में रोडरेज के दौरान हुए विवाद में जदयू एमएलसी मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव ने एक व्य्वसायी के बेटे आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद पीडि़त परिवार में मातम पसर गया तो दूसरी ओर पूरे बिहार में उबाल आ गया था। घटना के विरोध में गया सहित पूरे राज्य में उबाल आ गया। लोग सड़कों पर उतर आए।
क्या था मामला?
आदित्य सचदेवा सात मई 2016 को अपने चार दोस्तों अंकित, आयुष, कैफी व नासिर के साथ कार से बोधगया गया था। देर शाम लौटने के क्रम में एक लैंडरोवर गाड़ी उनकी गाड़ी के पीछे थी। लैंडरोवर का चालक लगातार साइड मांग रहा था। इसी क्रम में आदित्य की कार पुलिस लाइन रोड की ओर मुड़ी। पीछा से आ रहा लैंडरोवर कार का चालक भी उसी तरफ प्रवेश कर गयी। लैंडरोवर में सवार लोगों ने आदित्य की कार को रूकवा दिया व उसके दोस्तों के साथ मारपीट शुरू दी। आदित्य समेत उसके दोस्त डर गये और गाड़ी भगाने का प्रयास किया। इस क्रम में पीछे से गोली चली, जो कार के पिछले शीशे को छेदते आदित्य के सिर में लगी। उसे दोस्तों ने मगध मेडिकल काॅलेज व अस्पताल में भरती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। इस मामले में मृत आदित्य के भाई आकाश सचदेवा ने कार में सवार भाई के दोस्तों के बयान पर राॅकी यादव, टेनी यादव व राजेश यादव के खिलाफ रामपुर थाने में एफआइआर दर्ज करायी। इसमें उसने बताया कि राॅकी यादव ने साइड नहीं मिलने पर आदित्य व उसके दोस्तों के साथ मारपीट की और गोली चलायी।
जेल में बंद है रॉकी
इस मामले में एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे राॅकी यादव उर्फ राकेश रंजन, राॅकी के चचेरे भाई टेनी यादव व अंगरक्षक राजेश कुमार को मुख्य आरोपित बनाया गया था। वहीं जांच के दौरान घटना से जुड़े साक्ष्यों को छुपाने के आरोप में राॅकी के पिता बिंदेश्वरी प्रसाद यादव उर्फ बिंदी यादव को भी आरोपित बनाया गया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर लगभग 32 लोगों की गवाही हो चुकी है। बचाव पक्ष की ओर से किसी ने गवाही नहीं दी है। इस मामले में अभी तक 50 से अधिक सुनवाई भी हो चुकी है। राॅकी यादव को छोड़ कर सभी आरोपित जमानत पर हैं। राॅकी फिलहाल गया सेंट्रल जेल में बंद है।
बयान से मुकर गए आदित्य के दोस्त?
आदित्य के साथ गाड़ी में सवार उसके चारों दोस्तों ने घटना का समर्थन तो जरूर किया, लेकिन आरोपी को पहचानने से मुकर गए। अदालत में गवाही के दौरान उन्होंने आरोपियों को पहचानने से इनकार कर दिया। आदित्य की मां चंदा सचदेवा को घटना के चश्मदीदों के गवाही में मुकर जाने का मलाल है। उन्होंने कहा- "दोस्तों के साथ क्या मजबूरी थी, कानून सब समझता है। हमें इंसाफ की पूरी उम्मीद है।"
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