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कोर्ट ने मालेगांव 2008 विस्फोट की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत याचिका ख़ारिज की

Special Coverage News
28 Jun 2016 4:21 PM IST
कोर्ट ने मालेगांव 2008 विस्फोट की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत याचिका ख़ारिज की
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मुंबई की एक अदालत ने 2008 के मालेगांव मामला में हिंदू नेता प्रज्ञा सिंह को जमानत देने से इंकार कर दिया, मोटे तौर पर एक महीने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपों से बरी कर दिया.



महाराष्ट्र की अदालत ने NIA के फैसले को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि आतंकवाद निरोधक दस्ते के पर्याप्त सबूत हैं जो हिंदू नेता पर मुकदमा चलाने के लिए एकत्र हुए थे. विस्फोट पीड़ितों परिवारों की जमानत याचिका पर आपत्ति के के बाद यह फैसला आया है.

मुस्लिम बहुल मालेगांव शहर में सितंबर 2008 के बम धमाकों में छह लोग मारे गए और 101 घायल हो गए. यह आरोप हिंदू नेता प्रज्ञा सिंह को आतंक के मामले में प्रमुख था. इस आरोप के बाद आरोपियों को जमानत नहीं मिली थी.

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