Archived

रोड रेज के मामले में बीजेपी मुख्यमंत्री के बेटे को पांच साल की सजा, मची खलबली!

रोड रेज के मामले में बीजेपी मुख्यमंत्री के बेटे को पांच साल की सजा, मची खलबली!
x
Manipur trial court awarded 5 years jail term to the current state CM N Biren Singh's son, Ajay Meetai in a 2011 road rage case

दिल्ली: 2011 रोड रेज मामले में मणिपुर ट्रायल कोर्ट ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह के बेटे अजय मीताई को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है. इस सजा को सुनते ही मुख्यमंत्री के समर्थकों में खलबली मच गई.


मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह बीजेपी के मणिपुर से मुख्यमंत्री है. सीएम के बेटे की सजा बोलते ही कोर्ट के बाहर मौजूद समर्थकों में खलबली मच गई. तुरंत ही कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. सीएम के बेटे पर सन 2011 का रोडरेज का मुकद्दमा चला रहा था जिस पर आज ट्राइल कोर्ट ने सजा सुनाई है. सजा सुनते ही सीएम के बेटे अजय मीताई के होश उड़ गये. क्योंकि उसने तो यह सोचा ही नहीं होगा.


रोड रेज का यह मामला 2011 का है। मिताई को 20 मार्च 2011 को हुए रोडरेज के मामले में रोजर पर गोली चलाने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई है. रोजर ने मिताई की गाड़ी को अपनी एसयूवी से कथित रूप से आगे नहीं निकलने दिया था. इससे मिताई को गुस्सा आ गया और उसने रोजर पर गोली चला दी थी. जिससे उसकी बाद में मौत हो गई थी. आपको बता दें कि एन बीरेन सिंह ने 15 मार्च को मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.

Next Story