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गुजरात में अब गौ-हत्या पर होगी उम्रकैद, विधानसभा में संशोधन बिल पास
Arun Mishra
31 March 2017 4:39 PM IST

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File Photo
अहमदाबाद : गुजरात में अब गाय की हत्या करने पर उम्रकैद की सजा हो सकती है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने पूर्व में ही इसके संकेत दे दिए थे। रुपानी ने कहा था कि गो रक्षा के सभी प्रयास सरकार करेगी। उसी के तहत यह नया कानून लाया गया है। नए कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा। इस नए कानून के बाद से गो हत्या के दोषियों को उम्रकैद के साथ एक लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा।
गुजरात सरकार गो हत्या को लेकर अब और सख्त हो गई है। गुजरात विधानसभा में गायों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कानून बनाया गया है।
बता दें कि गुजरात में गो हत्या कानून पहले से ही मौजूद था। अब इस कानून को और सख्त बनाया गया है। कानून बनने से पहले पिछले सप्ताह ही राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रदेश सरकार गो हत्या के कानूनों को और सख्त करने जा रही है। राज्य में इसी साल नवंबर में चुनाव हैं और इस कानून को बीजेपी के लिए चुनावी तैयारियों के तौर पर भी देखा जा रहा है।
Gujarat Assembly amends cow protection law- life term for slaughtering cow. pic.twitter.com/nk64c3F0XP
— ANI (@ANI_news) March 31, 2017
पिछले साल ऊना में गो हत्या का शक होने पर कुछ लोगों ने दलितों की पिटाई कर दी थी। इसके बाद देश भर में इस घटना की काफी निंदा हुई थी। देश भर में कई जगहों पर इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया था।
-एजेंसी
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