बड़ी खबर: संत रामपाल को हिसार कोर्ट ने 2 मामलों में किया बरी
हिसार : हिसार के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम के संचालक संत रामपाल के खिलाफ चल रहे दो मामलों में हिसार कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए संत रामपाल को बरी कर दिया है। उनके खिलाफ दर्ज FIR नंबर 426 और 427 पर जज मुकेश कुमार सुनवाई कर रहे थे।
बीते बुधवार को रामपाल के खिलाफ दर्ज FIR नंबर 201, 426, 427 और 443 के तहत पेशी हुई थी। जिसमें कोर्ट ने FIR नंबर 426 और 427 का फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसपर आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संत रामपाल को बरी कर दिया है। हालांकि अभी वो जेल में ही रहेंगे। रामपाल समेत 14 लोगों को बरी किया गया है। तीन और मामलों में फैसला आना अभी बाकी है।
रामपाल हिसार सेंट्रल जेल नंबर-1 में मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की कार्यवाही हुई है। इस फैसले के मद्देनजर हिसार में धारा 144 लगाई गई थी। रामपाल की हर पेशी पर भारी संख्या में उसके समर्थक उमड़ते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर हिसार प्रशासन ने बस सेवाएं, कुछ ट्रेनें और मोबाइल इंटरनेट एहतियात के तौर पर बंद की हैं ताकि फिर से पंचकूला जैसी कोई घटना न दोहराई जाए।
रामपाल पर देशद्रोह सहित सात संगीन मामले दर्ज हैं। रामपाल 33 महीने से हिसार जेल में बंद है। उसे नवंबर 2014 में हिसार के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम से गिरफ्तार किया गया था। मामले की सुनवाई को देखते हुए हिसार की सुरक्षा चाक-चौबंद कर दी गई थी।
आज रामपाल पर जिन दो मामलों में फैसला आया है। उनमे FIR नंबर 426 में सरकारी कार्य में बाधा डालने और FIR 427 में आश्रम में जबरन लोगों को बंधक बनाने का केस दर्ज था। इन दोनों मामलों में संत रामपाल के अलावा प्रीतम सिंह, राजेंद्र, रामफल, विरेंद्र, पुरुषोत्तम, बलजीत, राजकपूर ढाका, राजकपूर और राजेंद्र को आरोपी बनाया गया था।