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1993 बॉम्बे ब्लास्ट केस : कोर्ट ने सुनाया फैसला, अबू सलेम सहित छ: दोषी करार, एक बरी
Arun Mishra
16 Jun 2017 1:06 PM IST
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1993 के बॉम्बे बम ब्लास्ट केस में टाडा कोर्ट ने अबू सलेम मुस्तफा दोसा, फिरोज खान, ताहिर मर्चेंट और करीमुल्ला शेख को दोषी करार दिया।
मुंबई : 1993 के बॉम्बे बम ब्लास्ट केस में अंडरवर्ल्ड डॉन अबु सलेम समेत 7 लोगों पर टाडा कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने सलेम समेत मुस्तफा दोसा, फिरोज खान, ताहिर मर्चेंट, करीमुल्ला शेख और रियाज सिद्दीकी को दोषी करार दिया। एक आरोपी अब्दुल कयूम को बरी कर दिया गया।
इससे पहले 2007 में हुई सुनवाई के पहले फेज में टाडा कोर्ट ने याकूब मेमन और संजय दत्त समेत 100 लोगों को दोषी ठहराया था, जबकि 23 लोग बरी हुए थे। मेमन को फांसी चढ़ाया जा चुका है। अवैध हथियार मामले में संजय अपनी सजा पूरी कर चुके हैं।
साल 2005 में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम और उसकी गर्लफ्रेंड मोनिका बेदी का पुर्तगाल से प्रत्यर्पण हुआ था। अन्य पांचों आरोपियों को भी दुबई से भारत लाया गया था।बहरहाल इन धमाकों के पीड़ित परिवारों को शुक्रवार को सुनाए जाने वाले फैसले का बेसब्री से इंतजार है।
2006 में आया था फैसला
इस केस में सबसे अहम फैसला साल 2006 में आया था। टाडा कोर्ट ने 123 अभियुक्तों में सौ लोगों को सजा सुनाई थी, जबकि 23 लोगों को बरी कर दिया था। इस सीरियल ब्लास्ट में वांटेड टाइगर मेमन के भाई याकूब मेमन को इसी फैसले में सजा सुनाई गई थी। याकूब को 30 जुलाई को फांसी दी गई थी। वहीं सात अभियुक्तों पर फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि इनको विदेश से प्रत्यर्पित कराना पड़ा था। इन अभियुक्तों पर अलग से सुनवाई की गई थी।
1993 में हुआ था सीरियल ब्लास्ट
12 मार्च, 1993 को तेज रफ्तार से दौड़ती मुंबई को अचानक ब्रेक लग गया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत एकदम से हिल गई थी और लोगों ने एक कान फोड़ देने वाला पहला धमाका सुना, फिर यह सिलसिला रुका नहीं, एक के बाद एक 13 धमाके हुए और मुंबई ही नहीं पूरा देश दहल उठा था। इस सीरियल ब्लास्ट में 257 लोगों की जानें गई थी और करीब 27 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था।
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