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आईपीएस अमिताभ ठाकुर मामले में गायत्री प्रजापति की जमानत अर्जी ख़ारिज

आईपीएस अमिताभ ठाकुर मामले में गायत्री प्रजापति की जमानत अर्जी ख़ारिज
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Gayatri Prajapati's bail application dismissed in IPS Amitabh Thakur case

लखनऊ: प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर को फर्जी मुकदमे में फंसाने के मामले में अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाख़िल की. जिसकी सुनवाई आज होनी थी. अदालत ने यह अर्जी ख़ारिज कर दी है.


गायत्री प्रजापति को रेप मामले में बीते दिन जमानत मिल गई थी लेकिन इस फर्जी मुकद्दमें के चलते जमानत अर्जी ख़ारिज हो गई है. फिलहाल गायत्री को जेल में ही रहना पड़ेगा. जबकि सरकार रेप मामले में मिली जमानत पर हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है.


आपको बता दें गायत्री प्रजापति रेप के आरोप में पुलिस ने लखनऊ के थाना गोमती नगर से नई सरकार बनने के बाद गिरफ्तार किये गये थे जबकि कोर्ट ने पूर्ववर्ती सरकार को गिरफ्तार न करने पर फटकार भी लगाई थी. बाद में योगी सरकार बनने पर गायत्री प्रजापति को सरेंडर होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया. उस केस में गायत्री को बेल मिल चुकी है जबकि इस केस में जमानत ख़ारिज हो गई है.

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