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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला - कोरोना के कारण जगन्नाथ रथ यात्रा पर लगाई रोक
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुरी रथ यात्रा (Puri Rath Yatra) पर रोक लगा दी है. एक एनजीओ द्वारा लगाई गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सुरक्षा कारणों से इस साल रथयात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया. श्री जगन्नाथ मंदिर से यह यात्रा इस साल 23 जून से निकलनी थी. नौ दिनों तक चलने वाली इस रथयात्रा का आयोजन हर साल किया जाता है. रथयात्रा में सात लाख से अधिक देसी विदेशी श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं. इस दौरान हजारों की संख्या में पुलिस और सुरक्षाकर्मी भी तैनात रहते हैं.
बिना श्रद्धालुओं के निकाली जानी थी रथयात्रा
पहले आयोजन समित ने बिना श्रद्धालुओं के रथयात्रा निकालने का फैसला लिया था. रथयात्रा में तीन बड़े रथों को हाथ से खींचा जाता है. सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि अगर रथयात्रा निकाली गई तो कई श्रद्धालु इसमें शामिल हो जाएंगे. ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करा पाना संभव नहीं हो पाएगा. इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है.
एक एनजीओ ने लगाई थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट में भुवनेश्वर के NGO ओडिशा विकास परिषद से यह याचिका लगाई थी. याचिका में कहा गया था कि रथयात्रा निकाले जाने से कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज्यादा है. याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि अगर दीपावली पर पटाखे जलाने पर रोक लगाई जा सकती है तो रथ यात्रा पर क्यों नहीं. वहीं ओडिशा सरकार ने भी 30 जून तक सभी तरह के धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी है.