- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
भड़काऊ भाषण को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हुई FIR
बाराबंकी: एएमआईएम के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर भड़काऊ भाषण को लेकर यूपी के बाराबंकी जिले में FIR दर्ज किया गया है। आरोप है कि ओवैसी ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए भड़काऊ भाषण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी अभद्र बयानबाजी करने का आरोप है। दरियाबाद सीट से भाजपा विधायक सतीश शर्मा ने भावनाएं आहत करने की शिकायत की थी।
इसके बाद ओवैसी पर नगर कोतवाली में सिटी पुलिस चौकी प्रभारी हरिशंकर साहू की तहरीर पर बिना अनुमति जनसभा करने, धार्मिक भावनाओं को भड़काने, धारा 144 और महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। सभा में 50 लोगों की परमिशन के बावजूद भारी जनसमूह को इकट्ठा किया गया। हालांकि, अनुमति केवल चाय-पार्टी और मुलाकात के लिए मांगी गई थी। इसके बावजूद बड़े मैदान में बाकायदा मंच बनाकर जनसभा करा दी गई।
ओवैसी अपने यूपी के तीन दिवसीय दौरे के आखिरी दिन गुरुवार को बाराबंकी पहुंचे थे। जहा उन्होंने एक जनसभा के दौरान विपक्षियों पर निशाना साधा। उन्होंने प्रशासन पर रामसनेहीघाट में मस्जिद गिराने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि 2014 से मॉब लिंचिंग के नाम पर केवल मुसलमानों को मारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म करने वालों को पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन 24 घंटे में उन्हें जमानत दे दी जाती है। जुल्म करने वालों को यह पता है कि भाजपा की सरकार उनके साथ है। वह उन्हें बचा लेगी।
मोदी सरकार द्वारा बनाए गए ट्रिपल तलाक कानून पर भी ओवैसी ने निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक कानून लाकर मोदी सरकार ने मर्दों को और मजबूत कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार उन लोगों के खिलाफ कानून क्यों नहीं लाती, जो अपनी बीवियों को अपने साथ नहीं रखते। उनकी बीवियां दर-दर की ठोकरें खा रही हैं। ओवैसी ने सीएए कानून को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि यह सरकार केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है।
दरियाबाद विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सतीश चंद्र शर्मा ने ओवैसी और कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज कराए जाने की मांग अपर मुख्य सचिव गृह से पत्र लिखकर की थी। उसकी कॉपी डीएम और एसपी को भी भेजी। विधायक ने कहा, कटरा मुहल्ला में बिना अनुमति के मीटिंग कर ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर रामसनेहीघाट में 100 साल पुरानी मस्जिद शहीद कराने का आरोप लगाया है, जो निंदनीय और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला है। अवैध ढांचे को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत गिराया गया है, इसलिए उन पर सख्त कार्रवाई की जाए।
पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी और कार्यक्रम आयोजक मंडल के खिलाफ नगर कोतवाली में धारा 153A, 188, 269, 270 और महामारी अधिनियम 3 के तहत केस दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।