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आज़म खान बेटे संग पत्नी को जेल होने पर हरीश रावत का आया बयान, तो आचार्य प्रमोद कृष्णा ने योगी सरकार घेरा

Sujeet Kumar Gupta
27 Feb 2020 7:25 AM GMT
आज़म खान बेटे संग पत्नी को जेल होने पर हरीश रावत का आया बयान, तो आचार्य प्रमोद कृष्णा ने योगी सरकार घेरा
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आचार्य प्रमोद कृषणम ने भी कहा कि योगी सरकार की यह पूरी कार्यवाही बदले की भावना व द्वेष के चलते की गई है

रामपुर। सपा नेता आज़म खान और उनके परिवार को जेल जाने को लेकर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान,उन्होंने कहा कि बदले की भावना से आज़म खान और उनके परिवार को जेल भेजा गया है। वहीँ आचार्य प्रमोद कृषणम ने भी कहा कि योगी सरकार की यह पूरी कार्यवाही बदले की भावना व द्वेष के चलते की गई है ,,मुझे नही लगता है कि आज़म खान ने बकरी चोरी की होगी या मुर्गी चोरी की गई होगी। आपको बतादे की कांग्रेस नेता रामपुर के लालपुर कला गांव में एक कार्यक्रम में पहुचे थे जहाँ मीडिया से वार्ता कर यह बयान दिया है।

सांसद आजम खां और विधायक पत्नी व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को गुरुवार की सुबह सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। पुलिस सुबह करीब 5 बजे आज़म खां, उनकी पत्नी तजीन फात्मा औऱ अब्दुल्ला आज़म को रामपुर के जिला कारागार से सीतापुर ले गई। जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है।

गौरतलब है कि कुर्की की मुनादी होने के बावजूद कोर्ट में पेश न होने पर अदालत ने सपा सांसद आजम खां, उनकी पत्नी व विधायक तजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने सोमवार को तीनों की अग्रिम जमानत की याचिका भी खारिज कर दी थी।

अब्दुल्ला आजम खां के जन्म के दो प्रमाणपत्र होने के मामले में भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने 3 जनवरी, 2019 को आजम खां, फात्मा और अब्दुल्ला के खिलाफ गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अप्रैल में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। इसकी सुनवाई एडीजे-6 धीरेंद्र कुमार कोर्ट में चल रही है। सुनवाई के दौरान लगातार गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने तीनों के खिलाफ पहले समन, फिर जमानती वारंट और बाद में गैरजमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए थे।

इसके बाद भी जब तीनों कोर्ट नहीं पहुंचे तो उनके खिलाफ धारा 82 के तहत गंज पुलिस ने 9 जनवरी को ढोल बजवा कर मुनादी कराई। इसके बावजूद आजम परिवार कोर्ट नहीं पहुंचा। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने कुर्की के आदेश दिए। तीनों के खिलाफ पहले से गैरजमानती वारंट के आदेश को कोर्ट ने बरकरार रखा है।मुनादी के बाद भी हाजिर न होने पर कोर्ट ने सांसद आजम, पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। मामला अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने का है।

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