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INX केस में पी. चिदंबरम को मिली सशर्त जमानत, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का करना होगा पालन
नई दिल्ली. आईएनएक्स मीडिया घोटाले में आरोपी पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी जमानत दे दी। अदालत ने कहा है कि चिदंबरम किसी भी तरह से गवाहों और सबूतों को प्रभावित नहीं करेंगे। वे इस मामले में मीडिया में कोई बयान और इंटरव्यू भी नहीं दे सकते हैं। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। चिदंबरम ने इस आदेश को चुनौती दी थी, शीर्ष अदालत उन्हें भ्रष्टाचार मामले में भी बेल दे चुकी है।
जस्टिस आर भानुमति की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि चिदंबरम कोर्ट के आदेश के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। उन्हें बेल बॉन्ड के रूप में 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। चिदंबरम भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 106 दिन से तिहाड़ जेल में बंद हैं। 21 अगस्त को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी के करीब 2 महीने बाद उन्हें बेल मिली थी। लेकिन इसके तुरंत बाद ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। दोनों ही केस में जमानत के बाद अब चिदंबरम जेल से रिहा होंगे।
बतादे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने नवंबर में आईएनएक्स-मीडिया से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली हाई कोर्ट की एकल पीठ ने राहत प्राप्त करने की चिदंबरम की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और यह मामला उन्हें जमानत देने के लिए सही नहीं है।
हाई कोर्ट के इसी आदेश को पी. चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और पिछले हफ्ते अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बुधवार (4 दिसंबर) को कोर्ट ने कई शर्तों के साथ पी. चिदंबरम को जमानत दे दी. बता दें कि चिदंबरम दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन पर साल 2007 में केंद्रीय वित्तमंत्री रहते हुए कथित रूप से विदेशी धन लेने के बाद आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी देने में नियमों का उल्लंघन करने के आरोप हैं।