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Sanjay Singh Granted Bail : इन शर्तों के साथ संजय सिंह को मिली है जमानत
Sanjay Singh: SC ने दिल्ली के आबकारी नीति केस में AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी गई है। इसके बाद आज यानी बुधवार को निचली अदालत मे संजय सिंह की जमानत की शर्तें तय की है। उन्हें 2 लाख के निजी मुचलके पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी है। संजय सिंह के वकील ने कहा कि यहां पर संजय सिंह की पत्नी जमानती के तौर पर हैं। बेल बॉन्ड हममे दाखिल कर दिया है। संजय सिंह को कोर्ट ने कहा कि उन्हें पासपोर्ट जमा करना होगा। इसके अलावा उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। कोर्ट ने संजय सिंह को राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक नहीं लगाई है।
ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई जमानत की शर्तें
- संजय सिंह दिल्ली-NCRछोड़कर नहीं जाएंगे। अगर वो कभी भी NCR छोड़ते है तो उन्हें अपनी यात्रा के कार्यक्रम ED के IO के साथ साझा करना होगा। इसके अलावा वो अपनी लोकेशन शेयरिंग भी ऑन रखेगें और IO के साथ शेयर करेंगे।
- SC ने कहा है कि संजय सिंह मीडिया के सामने शराब घोटाला मामले और इसमें अपनी भूमिका को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे।
- संजय सिंह की जमानत की शर्तें तय करते हुए अदालत ने कहा कि उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा।
- कोर्ट ने संजय सिंह को जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने के लिए कहा है और जांच में सहयोग भी करने के लिए कहा है।
- इसके अलवा संजय सिंह सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
सांसद संजय सिंह को मिली जमानत
आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। संजय सिंह को ये राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उन्हें जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है। संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था।