राष्ट्रीय

इन कर्मचारियों और श्रमिकों को कोरोना से मौत पर मिलेंगे 50 लाख रुपये - केंद्र सरकार

Shiv Kumar Mishra
28 April 2020 1:42 PM GMT
इन कर्मचारियों और श्रमिकों को कोरोना से मौत पर मिलेंगे 50 लाख रुपये - केंद्र सरकार
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पोत परिवहन मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि सभी बड़े बंदरगाह, कोविड – 19 के कारण मृत्यु होने पर पोर्ट कर्मचारियों के आश्रित सदस्यों / कानूनी वारिसों को निम्नानुसार मुआवजा/ अनुग्रह प्रदान करेंगे.


श्रेणी

मुआवजा/अनुग्रह की राशि (रू.)

पोर्ट के द्वारा सीधे काम पर रखे गए संविदा श्रमिकों समेत पोर्ट के सभी कर्मचारी

50.00 लाख

अन्य संविदा श्रमिक

50.00 लाख


पोर्ट संबंधित ड्यूटी का निर्वहन करते हुए कोविड - 19 संक्रमण के कारण जीवन के जोखिम को कवर करने के लिए मौद्रिक मुआवजे की घोषणा की गई है। पोर्ट के चेयरमैन मुआवजे/अनुग्रह के दावों / भुगतान के सम्बन्ध में निर्णय लेने और कोविड - 19 से मृत्यु होने का सत्यापन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। यह क्षतिपूर्ति केवल कोविड - 19 महामारी के लिए मान्य है और यह 30.09.2020 तक लागू रहेगी। इसके बाद समीक्षा के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

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