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29 साल पुराने मामले में पंजाब के पूर्व DGP के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी
पंजाब (Punjab) के मोहाली की एक अदालत ने शनिवार को पंजाब के पूर्व DGP सुमेध सिंह सैनी (Sumedh Singh Saini) के खिलाफ 1991 के बलवंत सिंह मुल्तानी लापता केस में अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है. कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि 25 सितंबर तक सुमेध सैनी को पेश किया जाए.
पंजाब के पूर्व DGP सुमेध सैनी को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष जांच टीम अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है. मई में सुमेध सैनी पर 1991 में बलवंत मुल्तानी के लापता होने के संबंध में आरोप लगाए गए थे, जो चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन निगम में जूनियर इंजीनियर थे.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को मामले के संबंध में सुमेध सैनी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. मामले के संबंध में दूसरी याचिका दायर की गई, जिसमें FIR को रद्द करने या जांच CBI को सौंपने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
जेड प्लस सुरक्षा छोड़ हुए फरार
पिछले महीने चंडीगढ़ पुलिस के दो पूर्व अधिकारियों, पूर्व UT पुलिस इंस्पेक्टर जागीर सिंह और पूर्व ASI कुलदीप सिंह के भी मामले में शामिल होने के बाद पुलिस ने बलवंत मुल्तानी लापता केस में IPC की धारा 302 के तहत मर्डर का चार्ज भी FIR में जोड़ा था.
पंजाब पुलिस ने 3 सितंबर को बताया कि सुमेध को जेड प्लस (Z Plus) सुरक्षा दी गई थी, जिसे तोड़कर वो फरार हो गए. सुमेध के चंडीगढ़ स्थित घर पर पंजाब पुलिस के अधिकारी, जैमर वाहन सहित सुरक्षा के वाहन तैनात थे, जिसे छोड़कर वो फरार हो गए.
1991 में चंडीगढ़ पुलिस के तत्कालीन SSP सुमेध सैनी पर हुए आतंकी हमले के बाद पुलिस ने मोहाली के रहने वाले बलवंत मुल्तानी को हिरासत में ले लिया था. हालांकि कुछ समय बाद पुलिस ने बताया कि बलवंत गुरदासपुर में कादियां पुलिस की हिरासत से फरार हो गया. बलवंत मुल्तानी के भाई की शिकायत पर सुमेध सैनी और छह अन्य पर आरोप लगाया गया.