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पंजाब में 17 मई तक बढ़ा Lockdown, दिन में 4 घंटे के लिए खुलेंगी दुकानें, शराब बिक्री पर रोक जारी
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि तीन मई के बाद दो हफ्ते और बढ़ाने की घोषणा की है. हालांकि गुरुवार से सुबह 7 से 11 बजे तक रजिस्टर्ड दुकानों को बारी-बारी (रोटेशन) से खोलने की छूट मिलेगी. यह राहत कंटेनमेंट जोन और रेड जोन में नहीं मिलेगी. वहीं, शराब की बिक्री पर रोक जारी रहेगी.
Chief Minister @capt_amarinder Singh announces extension of curfew/lockdown in #Punjab till May 17, with limited lifting of restrictions in non containment & non red zones beginning tomorrow. #PunjabFightsCorona #coronavirus #lockdown
— CMO Punjab (@CMOPb) April 29, 2020
कोरोनावायर को रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन किया गया, ऐसे में कई लोग अपने घरों से किसी अन्य राज्य में फंस गए. अब ऐसे ही लोगों, जिनमें यात्रा, मजदूर और छात्र शामिल हैं, के लिए गृह मंत्रालय की ओर से राहत भरी खबर आई है. गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर अधर में फंसे यात्रियों, विद्यार्थियों, धर्मिक यात्रियों और पर्यटकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का आदेश दिया है.
इसके लिए संबंधित राज्यों को नोडल अधिकारी और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाना होगा. संबंधित राज्यों को आपस मे बातचीत और परस्पर सहमती बनाकर, जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे उन यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाना होगा. आदेश के मुताबिक इन्हें सड़क मार्ग से बसों के जरिए उनके गंतव्य तक भेजा जाएगा.
अन्य राज्यों में फंसे लोगों को अपने घर वापस भेजे जाने के पहले उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी. ये स्क्रीनिंग दोनों जगह होगी, जहां से वे चलेंगे वहां भी और जहां पहुंचेंगे वहां भी. इसके बाद स्थानीय प्रशासन अपनी जरूरत के हिसाब से ये तय करेगा कि यात्रा कर पहुंचने वाले लोगों को होम क्वारंटीन करना है या इंस्टिट्यूशनल क्वारंटीन करना है.
यात्रा करने वाले ऐसे सभी लोगों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा. गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि ऐसे सभी लोगों खासकर मजदूर, पर्यटक, धार्मिक यात्री, स्टूडेंट आदि को उनके गंतव्य तक भेजने का प्रबंध करना होगा.