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नन रेप केस: बिशप की जमानत याचिका खारिज, 24 सितंबर तक रहेंगे कस्टडी में
केरल में नन से दुष्कर्म के मामले में आरोपी बिशप फ्रांको मुलक्कल अब और भी बढ़ने वाली है क्योंकि बिशप पर कानून का शिकंजा अब और भी सख्त होता जा रहा है , पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद बिशप ने केरल की अदालत में जमानत याचिका दाखिल किया था जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है जिसके बाद बिशप 24 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में ही रहना होगा। बिशप फ्रांको मुलक्कल पर साल 2014 और 2016 के बीच एक नन से बार-बार बलात्कार करने और उसका यौन उत्पीड़न करने का आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने बिशप को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी के कुछ मिनट बाद ही सीने में दर्द की शिकायत के चलते मुलक्कल को अस्पताल ले जाया गया. शुक्रवार रात 11 बजे इट्टूमन्नूर के पास जब गाड़ी पहुंची तभी मुलक्कल ने सीने में दर्द की शिकायत की. जिसके बाद गाड़ी को मेडिकल कॉलेज की ओर ले जाया गया, जिसके बाद बिशप ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया,
पुलिस की गिरफ्त में आने से एक दिन पहले ही पोप ने मुलक्कल को पादरी की तमाम तरह की जिम्मेदारियों से 'अस्थायी' तौर पर मुक्त कर दिया, जिसके बाद रात के आठ बजे उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन तमाम गवाहों और सबूतों के बावजूद भी मुलक्कल का कहना है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं उनके खिलाफ एक गढ़ी हुई कहानी है, बिशप का कहना है कि ऐसे उसके साथ सिर्फ इस लिए हो रहा है क्योंकि उसने नन के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों के बाद नन पर कार्रवाई की थी जिसका अब वो बदला लेना चाहती है , बिशप पर लगे गंभीर आरोप के बाद वो खुद को निर्दोष बताते हुए इस पूरे मामले को काल्पनिक कहानी बता कर खुद को बेकसूर बता रहे है