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Punjab Assembly Elections: राहुल गांधी के सामने सिद्धू ने दिखाए तेवर, कहा- CM फेस बताइए, मुझे दर्शनीय घोड़ा नहीं बनना
पंजाब के बड़बोले नेता और प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को अदालत ने बड़ा झटका दिया है। अदालत ने उन्हें 34 साल पुराने यानि 1988 के रोड रोज मामले में एक साल कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि इस मामले में पीड़ित परिवार ने पुनर्विचार की याचिका दायर की थी। अब नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब पुलिस हिरासत में लेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू पर केवल एक हजार रुपए जुर्माना लगाया था लेकिन पुनर्विचार याचिका पर विचार करने के बाद शीर्ष अदालत ने एक साल कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले 15 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू पर 1988 के रोड रेज मामले में 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया था। हाईकोर्ट ने सिद्धू को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल होने पर एक साल कैद की सजा सुनाई है।
इस मामले में 25 फरवरी 2022 को पंजाब कांग्रेस के नेता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हलफनामा दाखिल किया था। अपने हलफनामें के जरिये उन्होंने अदालत से पुनर्विचार याचिका को खारिज करने की मांग की थी। सिद्धू ने हलफनामे में कहा था कि पहले के फैसले पर पुनर्विचार के लिए कोई वैध आधार नहीं है। कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। उक्त घटना के तीन दशक बीत चुके हैं। मेरा बेदाग खेल और सियासी करियर रहा है।
इससे पहले 15 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू पर 1988 के रोड रेज मामले में 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया था। हाईकोर्ट ने सिद्धू को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल होने पर एक साल कैद की सजा सुनाई है।