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पंजाब सरकार का फरमान- गाय-भैंस, कुत्ता-बिल्ली पालने पर लगेगा टैक्स

Vikas Kumar
24 Oct 2017 3:04 PM IST
पंजाब सरकार का फरमान- गाय-भैंस, कुत्ता-बिल्ली पालने पर लगेगा टैक्स
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पंजाब : अगर आप पंजाब में हैं और अपने घर में कोई जानवर पालने की सोच रहे है तो इसके लिए आपको सरकार को टैक्स देना होगा। जी हां, पंजाब सरकार ने जानवर पालने वाले लोगों को एक फरमान जारी किया है।

पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने जानवर पालने वाले लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अब पंजाब के अंदर आप गाय-भैंस-बैल, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली या घरों में पाले जाने वाले अन्य कोई जानवर अपने पास रखते हैं तो उसके लिए आपको टैक्स देना होगा।

नोटिफिकेशन के अनुसार यह टैक्स हर साल ढाई सौ से ₹500 तक प्रति जानवर देना होगा। इतना ही नहीं अगर आप यह टैक्स समय पर नहीं भर पाए तो आपको पेनल्टी देना होगा। ये पेनल्टी 10 गुना ज्यादा भी लग सकती है।

स्थानीय निकाय विभाग की ओर से 29 सितंबर 2017 को नगर निगम को जारी किये गए नोटिफिकेशन के अनुसार सभी पालतू जानवरों के बकायदा रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा और उनसे संबंध‍ित यूएलबी व लाइसेंस जारी किए जाएंगे। जिन्हें हर वर्ष रिन्यू करवाना पड़ेगा।

योजना के तहत कुत्ता, बिल्ली, सूअर, बकरी, पोनी, बछड़ा, भेड़, हिरण आदि पालने वाले लोगों को 250 रुपए प्रति वर्ष अदा करने पड़ेंगे। इसके साथ ही भैंस, सांड, ऊंट, घोड़ा, गाय, हाथी, नील गाय आदि पालने वाले लोगों से 500 रुपए प्रति वर्ष वसूल किए जाएंगे।

जानवरों के मालिक को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से एक टैग भी जारी कराना होगा, जिसपर जानवर का रजिस्ट्रेशन नंबर और मालिक का नाम लिखा होगा। जानवरों पर किसी भी प्रकार की हिंसा करते हुए पाए जाने की स्थ‍िति में या जानवरों को दो बार से अध‍िक बार यदि रोड पर घूमते पाए जाने पर मालिक का रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसल कर दिया जाएगा। ऐसे में मालिक जानवर पालने का हक खो देगा। उसे डिसक्वालिफाई कर दिया जाएगा।

साथ ही दोबारा लाइसेंस जारी करने से पहले उस व्यक्त‍ि के आचार व्यवहार की निगरानी की जाएगी और ठीक पाए जाने पर ही उसे दोबारा जानवर पालने का अध‍िकार प्रदान किया जाएगा। सरकार ने पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत यह नोटिफिकेशन जारी किया है।

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