अजमेर

पेपर लीक मामले में देवनानी का बड़ा बयान, कहा तार ‘बड़े मरगरमच्छों’ तक जुड़े, सीनियर जज की निगरानी में हो जांच

Shiv Kumar Mishra
6 Jun 2023 7:44 AM GMT
पेपर लीक मामले में देवनानी का बड़ा बयान, कहा तार ‘बड़े मरगरमच्छों’ तक जुड़े, सीनियर जज की निगरानी में हो जांच
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अजमेर : पेपर लीक मामले में राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा तार ‘बड़े मरगरमच्छों’ तक जुड़े है। इसलिए यह जांच सीनियर जज की निगरानी में हो तभी सही हो पाएगी।

वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी की टीम ने सोमवार सुबह अजमेर स्थित आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के सरकारी आवास पर दबिश दी है। रीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार बाड़मेर के ठेकेदार भजनलाल विश्नोई के घर सहित कई ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई हुई। साथ ही वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने वाले माफिया सुरेश ढाका, सुरेश विश्नोई और भूपेन्द्र सारण के घर पर भी ईडी की टीम जांच कर रही है। अब चुनाव से पहले ईडी की इस बड़ी कार्रवाई से बड़े खुलासे की संभावना है। बाबूलाल कटारा के सरकारी आवास के पर सुरक्षा के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान तैनात किए गए हैं।

बाबूलाल कटारा के सरकारी आवास को किया सीज

आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के सिविल लाइन स्थित सरकारी आवास पर कार्रवाई पूर्ण होने के बाद सरकारी आवास को सीज कर दिया गया है। वही ईडी ने संयुक्त निदेशक की आर्डर किए गए सरकारी आवास पर चस्पा भी किया है। पीएमएलए 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी ली गई थी। वही पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है।

मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है मामला

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सीनियर टीचर भर्ती के पेपर लीक और रुपयों के लेन-देन पर मनी लॉन्ड्रिंग में उदयपुर सेंट्रल जेल मे बंद आरोपियों से पूछताछ की थी। इस मामले में आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा, मास्टरमाइंड शेरसिंह मीणा और भूपेंद्र सारण से ईडी पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा इस केस में आरोपी राजीव उपाध्याय, रामगोपाल मीणा, सुरेश विश्नोई, घिमनाराम खिलेड़ी, अनिता मीणा, बाबूलाल के पुत्र दीपेश कटारा, गोपालसिंह, गौतम कटारा और विजय डामोर के बयान भी दर्ज किए हैं।

पीएमएलए 2002 की धारा 17 के तहत ली गई परिसर की तलाशी

आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के सरकारी आवास पर चस्पा किए हुए आर्डर पर लिखा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय, जयपुर अंचल कार्यालय, जयपुर द्वारा पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत इस परिसर की तलाशी ली गई है और इसे बंद कर दिया गया है । मुख्य दून का ताला विधिवत सील कर दिया गया है।अतः निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय संयुक्त निदेशक, जयपुर अंचल कार्यालय, जयपुर की पूर्व अनुमति के बिना परिसर में प्रवेश न करें।

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