जयपुर

हाई कोर्ट के आदेश के बाद सौम्या गुजर बनेंगी फिर मेयर, आज हुए मतदान की नही होगी गिनती, उधर संजय राउत भी हुए आजाद!

Shiv Kumar Mishra
11 Nov 2022 9:57 AM GMT
हाई कोर्ट के आदेश के बाद सौम्या गुजर बनेंगी फिर मेयर, आज हुए मतदान की नही होगी गिनती, उधर संजय राउत भी हुए आजाद!
x

रमेश शर्मा: एक दिन पहले महाराष्ट्र में न्याय पालिका के आदेश ने संजय राउत को बड़ी राहत दिलाई। तो राजस्थान में जयपुर नगर निगम की बर्खास्त मेयर सौम्या गुजर की बड़ी जीत हुई है। बहुत बड़ी बात यह भी है कि दोनो ही मामले में न्याय पालिका ने अलग से टिप्पणी भी की है। बात शुरू करते है जयपुर मेयर की तो राजस्थान सरकार द्वारा मेयर सौम्या गुजर को बर्खास्त किए जाने से रिक्त हुए मेयर के पद पर आज चुनाव हो रहा था। मतदान के दौरान अधिकांश पार्षद मतदान कर चुके थे। इसी बीच खबर आ गई की राजस्थान के जयपुर ग्रेटर निगम मेयर पद से सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने वाला 23 सितंबर का आदेश रद्द कर दिया है।

जस्टिस महेंद्र गोयल ने सौम्या गुर्जर को सुनवाई के मौके देकर नए सिरे से आदेश जारी करने के आदेश दिए। जिसके बाद चुनाव चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता ने मतगणना रोकने और मतपेटी सुरक्षित रखने के आदेश दिए। बताया जाता है की कोर्ट ने यह भी कहा की सौम्या को सुनने का पूरा अवसर नही दिया। ब्लॉग लिखा जाने तक मेयर के लिए डीएलबी विधि परामर्श में जुटी हुई थी। मगर सौम्या गुजर का मेयर पद पर एक बार फिर सत्तासीन होना स्पष्ट है।

हाई कोर्ट के निर्णय के बाद विपक्ष ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इसी तरह का एक निर्णय महाराष्ट्र से भी आया जहां महाराष्ट्र के पातरा चॉल स्कैम में आरोपी बनाए गए राज्यसभा सांसद संजय राउत को बेल पर जेल से रिहाई मिल गई । पीएमएलए कोर्ट ने संजय राउत की बेल मंजूर करते हुए कई अहम टिप्पणियां भी की। स्पेशल जज एमजी देशपांडे ने संजय राउत और प्रवीण राउत की गिरफ्तारी को 'अवैध' बताते हुए कहा कि ईडी उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जो मामले में मुख्य आरोपी हैं। यही नहीं जज ने कहा कि ईडी का स्टैंड इस केस में मुख्य आरोपी की पहचान को लेकर बदलता रहा है। अदालत ने यह भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर निर्दोष लोगों को विवाद में नहीं घसीटा जा सकता।

संजय राउत को मिली बेल का ईडी ने सेशन कोर्ट में भी विरोध किया, लेकिन वहां से भी उसे निराशा हाथ लगी। इसके बाद बुधवार शाम को ईडी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने संजय राउत की रिहाई पर रोक से इनकार कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि राजस्थान में स्वायत शासन विभाग आगे क्या कदम उठाता है।

Next Story