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बीस साल पुराने काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को दोषी करार दे दिया गया है?
जोधपुर : बीस साल पुराने काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को दोषी करार दे दिया गया है. अदालत ने इस मामले में बाकी नीलम, सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान और तब्बू सभी को बरी कर दिया है. कोर्ट ने सलमान खान को पांच साल की जेल की सजा सुनाई है. 10,000 का जुर्माना भी लगाया है इसके बाद सलमान को सीधा जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा जाएगा. यह मामला फिल्म 'हम साथ-साथ हैं कि शूटिंग के दौरान का है.
बता दें कि सलमान खान इन दिनों बॉलीवुड के कई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने यह फैसला दिया है. पिछले दिनों इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद जोधपुर ग्रामीण जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने फैसला सुरक्षित रख लिया था..
28 मार्च को इस मामले में आखिरी सुनवाई हुई थी. इसके बाद मुख्य न्यायधीश देव कुमार खत्री ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज 10.30 बजे कोर्ट खुलने के बाद 11.30 बजे तक इस मामले में फैसला सामने आने की उम्मीद है.
विश्नोई टाइगर फोर्स के अध्यक्ष रामपाल भवाद ने की है सलमान खान को कड़ी सजा की मांग. विश्नोई समाज के लोगों ने इस मामले में पुलिस में शिकायत की थी. इसके बाद वन्य विभाग और पुलिस दोनों सक्रिय हुए. तब तीन मामले सलमान और उनके साथियों के खिलाफ दर्ज किए गए थे.
अब तक सलमान खान 18 दिन जोधपुर जेल में बिता चुके हैं. उन्हें 12 अक्टूबर 1998 को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अरेस्ट किया था. वह 17 अक्टूबर तक जेल में रहे. इसके बाद घोड़ा फार्म हाउस शिकार मामले में सलमान को 10 से 15 अप्रैल 2006 तक 6 दिन सेंट्रल जेल में रहना पड़ा था. सेशन कोर्ट ने इस सजा की पुष्टि की तब सलमान को 26 से 31 अगस्त 2007 तक जेल में रहना पड़ा था
क्या था मामला?
फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सन् 1998 में उन पर दो काले हिरणों के शिकार का मामला दर्ज किया गया था. यदि उन पर लगे आरोप साबित होते हैं, तो उन्हें अधिकतम छह साल की सजा हो सकती है. सलमान के अलावा उनके को-एक्टर्स सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम भी इस मामले में आरोपी हैं. वे भी कुछ ही देर में कोर्ट पहुंचने वाले हैं. वहीं इस मामले में जब सलमान खान के पिता औऱ मशहूर लेखक सलीम खान से न्यूज18 इंडिया ने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया.
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Arun Mishra
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