जोधपुर

काला हिरन शिकार मामले में सलमान को कोर्ट ने लगाई फटकार, दे दी ये धमकी

Special Coverage News
4 July 2019 2:07 PM IST
काला हिरन शिकार मामले में सलमान को कोर्ट ने लगाई फटकार, दे दी ये धमकी
x

जोधपुर हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेता सलमान खान की जमानत याचिका को खारिज करने की धमकी दी है. कोर्ट ने कहा है कि अगर वह 27 सितंबर को काला हिरन की अवैध शिकार मामले में अगली सुनवाई में अदालत में पेश होने अदालत में नहीं आये तो उनकी जमानत निरस्त कर दी जायेगी.

जोधपुर कोर्ट में सलमान खान के खिलाफ काला हिरन की अवैध शिकार मामले में अगली सुनवाई की जा रही है. जिसमें कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है. लेकिन पिछले कई बार से वो कोर्ट में नहीं आ पाए. इसलिए कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए उन्हें अगली तारीख पर कोर्ट में उपस्तिथ होने के निर्देश जारी किया. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वो अगली तिथि पर कोर्ट में हाजिर नहीं रहे तो उनकी अग्रिम जमानत निरस्त करने के लिए कोर्ट बाध्य होगा.

काले हिरण के शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान बॉलिवुड ऐक्टर सलमान खान के न पहुंचने पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने सलमान के वकील को फटकार लगाते हुए कहा है कि अगर अगली तारीख में सलमान खुद कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उनकी जमानत खारिज कर दी जाएगी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी.

आपको बता दें कि 1998 में दो काले हिरण का शिकार करने का आरोप सलमान खान और उनके साथी ऐक्टर्स पर लगा था. बाद में अदालत ने सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई थी. सजा सुनाए जाने के खिलाफ सलमान खान की तरफ से जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर में अपील दायर की गई थी. इस मामले में वह अभी जमानत पर बाहर है. उनकी अपील पर 7 मई, 2018 को सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू की गई थी. बताया जा रहा है कि सलमान खान सिर्फ उस दिन कोर्ट में पेश हुए थे, उसके बाद से वह किसी भी तारीख पर कोर्ट में नहीं पहुंचे.

हर बार वकील लेते रहे तारीख

हर तारीख पर सलमान की तरफ से एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। यह प्रार्थना पत्र लगाकर उनके वकील अगली तारीख ले लेते हैं. गुरुवार को भी सलमान कोर्ट में पेश नहीं हुए और उनकी तरफ से माफी पत्र पेश किया गया. इस पर अभियोजन पक्ष के वकील ने आपत्ति जाहिर की.

कोर्ट ने भी सलमान खान के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि अगली तारीख में सलमान खान को खुद कोर्ट में पेश होना होगा. अगर वह कोर्ट में पेश नहीं होंगे तो उन्हें दी गई जमानत रद्द कर दी जाएगी और उन्हें जेल जाना पड़ेगा.

क्या है मामला

1998 में फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग जोधपुर में चल रही थी. इस दौरान कांकाणी गांव के बॉर्डर पर दो काले हिरणों का शिकार हुआ था. इसका आरोप सलमान खान पर लगा था। मामले की सुनवाई पूरी करते हुए सीजेएम कोर्ट ने 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी. उनके ऊपर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था.

इस मामले में सह-आरोपी ऐक्टर सैफ अली खान और ऐक्ट्रेस नीलम, सोनाली और तब्बू को कोर्ट ने संदेह के लाभ देते हुए मामले से बरी कर दिया था. सलमान दो दिन तक जेल में रहे और फिर उन्हें 7 अप्रैल को 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी गई थी.

Next Story