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राजस्थान (Rajasthan) में उद्यानिकी विभाग (Horiculture Department) की ओर से समस्त श्रेणी के कृषकों (Farmers) का चयन इस वर्ष भी लॉटरी (Lottery) के माध्यम से किया जाएगा। उसके बाद उन्हें अनुदान (Grant) उपलब्ध कराया जाएगा। इस अनुदान के लिए 15 मई 2022 तक ऑनलाईन आवेदन लिया जाएगा। इसके लिए आवेदन के समय कुछ जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
उद्यानिकी विभाग के सहायक निदेशक (Assistant Director) उद्यान डॉ. के.पी. सिंह ने बताया है कि उद्यान विभाग की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में सामुदायिक जल स्त्रोत, पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, पॉली हाउस अथवा शेडनेट हाउस में अधिक की मूल्य सब्जियों व फूलों की खेती, प्लास्टिक मल्च, लो-टनल, कम लागत प्याज भण्डार संरचना, पैक हाउस, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट, नवीन बगीचा स्थापना के लिए समस्त श्रेणी के कृषकों का चयन बीते साल की तरह इस बार भी उद्यानिकी आयुक्तालय, पंत कृषि भवन जयपुर के निर्देशानुसार लॉटरी के माध्यम से कर उन्हें अनुदान दिया जाएगा।
उन्होंने बताया है कि 15 मई 2022 तक ऑनलाईन आवेदन करने वाले कृषकों को सम्मिलित करते हुए प्राप्त आवेदकों का चयन लॉटरी प्रक्रिया से किया जाएगा। यह सूची चालू वित्त वर्ष में कृषकों को लाभान्वित किए जाने के लिए मान्य होगी। यह योजना वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर स्वतः ही निरस्त समझी जाएगी। उद्यान विभाग के माध्यम से उद्यानिकी गतिविधियों का लाभ लेने के इच्छुक कृषकों को ई-मित्र के माध्यम से अधिक से अधिक ऑनलाईन आवेदन करना चाहिए।
आनलॉइन आवेदन के लिए कृषक भूमि संबंधी दस्तावेज यथा जमाबंदी, भूमि प्रमाण-पत्र, गिरदावरी, भूमि नक्शा, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैक खाता वितरण तथा आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो अनिवार्य है।