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NGT ने दिल्ली में नई डीजल गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर लगाई रोक
Special News Coverage
11 Dec 2015 9:59 AM GMT
नई दिल्ली : नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने दिल्ली सरकार के ऑड ईवन फॉर्म्युले पर सवाल उठाने के साथ राजधानी में नई डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का निर्देश भी जारी कर दिया है। ट्राइब्यूनल ने दिल्ली और केंद्र सरकार के विभागों को भी नई डीजल गाड़ियां न खरीदने का निर्देश दिया है।
ट्राइब्यूनल का यह निर्देश दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के खतरों के बीच आया है। पिछले दिनों हुई IIT कानपुर की एक स्टडी से पता चला है कि धूल, ट्रक और दुपहिया वाहन दिल्ली की हवा को कार की तुलना में ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। शुक्रवार दोपहर एनजीटी ने पहली जनवरी से दिल्ली में लागू होने वाले ड्राइविंग के ऑड-ईवन फॉर्म्युले पर सवाल उठाया।
एनजीटी ने कहा कि एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियां और दूसरे दिन ईवन नंबर की गाड़ियां चलाने से राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के वांछित स्तर को हासिल नहीं किया जा सकता है। ट्राइब्यूनल ने कहा कि इस फॉर्म्युले की वजह से लोगों को दो गाड़ियां खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
दरअसल, दिल्ली सरकार का 1 जनवरी से तीन दिन ऑड और तीन दिन ईवन नंबर की कारें चलाने का प्रस्ताव है जबकि इतवार को सभी नंबर की कारें चल सकेंगी।गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने वाहनों के लिए लागू किए जाने वाले सम-विषम फॉर्मूले के पहले चरण में 1-15 जनवरी के दौरान राजधानी की सड़कों पर छह हजार अतिरिक्त बसों को उतारने की घोषणा की है। इनमें से दो हजार बसें स्कूलों की होंगी।
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