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यूपी सरकार को केंद्र का झटका IPS अमिताभ ठाकुर का निलंबन रद्द

Special News Coverage
6 April 2016 2:07 PM GMT

IPS Amitabh Thakur
लखनऊ
यूपी सरकार को बड़ा झटका देते हुए गृह मंत्रालय भारत सरकार ने आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को निलंबन करने के उत्तर प्रदेश सरकार के AMITABH THAKUR आदेश को 11 अक्टूबर 2015 की तिथि से निरस्त कर दिया है।

केंद्र सरकार ने यह बात अमिताभ द्वारा इलाहबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में गृह सचिव, भारत सरकार राजीव महर्षि के खिलाफ दायर अवमानना याचिका में प्रस्तुत हलफनामे में बताया, जो उन्होंने 90 दिन के बाद गलत तरीके से निलंबन बढाने पर दायर किया था।

मुकेश साहनी, अवर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि अखिल भारतीय अनुशासन और अपील नियमावली के नियम 3(8)(ए) के अनुसार अमिताभ का निलंबन 90 दिन के पहले नहीं बढाए जाने के कारण 11 अक्टूबर को समाप्त हो गया है, जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार को 31 मार्च 2016 के पत्र द्वारा आदेश दिए जा चुके हैं।

अमिताभ ने इस पत्र की प्रति गृह विभाग को प्रस्तुत करते हुए तत्काल बहाल करने के औपचारिक आदेश की मांग की है।
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