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त्रिपुरा: ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी समेत पांच के खिलाफ FIR, जानें- क्या है आरोप
त्रिपुरा पुलिस ने टीएमसी अखिल भारतीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, सांसद डोला सेन, मंत्री ब्रत्य बसु, कुणाल घोष, सुबल भौमिक और त्रिपुरा टीएमसी नेता प्रकाश दास के खिलाफ कथित तौर पर 'पुलिस ड्यूटी में बाधा डालने और अभियोजन के लिए उत्तरदायी' के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.
इन सभी पर आरोप है कि उन्होंने "पुलिस के सामने अपनी अवैध मांग रखी. इन सभी लोगों ने टीएमसी के गिरफ्तार कार्यकर्ताओं के खिलाफ धाराओं में बदलाव करने को कहा. इसके साथ ही पुलिस के साथ गलत व्यवहार भी किया.''
टीएमसी कार्यकर्ता सुदीप राहा, देबांग्शु भट्टाचार्य और जया दत्ता पर कथित तौर पर 7 अगस्त को त्रिपुरा में जनता द्वारा हमला किया गया था और 11 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था, जब वे आगामी 2023 विधानसभा चुनावों के लिए मैदान तैयार करने के लिए उत्तर-पूर्वी राज्य का दौरा कर रहे थे.
11 और लोगों के साथ तीनों को भी शाम 7 बजे के बाद यात्रा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करते हुए. महामारी के आलोक में, त्रिपुरा ने शाम 7 बजे से 10 घंटे का रात का कर्फ्यू लगा दिया. टीएमसी के सभी नेताओं को जमानत दे दी गई.
अभिषेक, ब्रत्य बसु, डोला सेन और अन्य के साथ स्थिति का आंकलन करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले राज्य में पहुंचे और घायलों के साथ लौट आए. उन्हें बताया गया कि उनकी मांगें अवैध हैं और उन्हें पूरा करना संभव नहीं है. उन्होंने कथित तौर पर अतिरिक्त एसपी खोवाई और एसडीपीओ खोवाई के साथ दुर्व्यवहार किया और ओसी के कक्ष में चिल्लाना शुरू कर दिया और यह भी कहा कि सभी पुलिस कर्मी भाजपा के दलाल हैं.
बयान में यह भी कहा गया कि थाने के सामने टीएमसी समर्थकों और पत्रकारों की भारी भीड़ थी. पर्याप्त बल और महिला पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति के बावजूद, पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना या संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए बल प्रयोग नहीं किया.
उन्होंने कथित तौर पर एक घंटे से अधिक समय तक पुलिस ड्यूटी को बाधित किया, और परिणामस्वरूप, पुलिस गिरफ्तार किए गए लोगों को समय पर अदालत के समक्ष पेश करने में असमर्थ रही.