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शीना बोरा मर्डर केस: साढ़े 6 साल बाद SC ने इंद्राणी मुखर्जी को दी बेल
शीना बोरा मर्डर केस: साढ़े 6 साल बाद SC ने इंद्राणी मुखर्जी को दी बेल
Indrani Mukherjea Bail. देश के शीना बोरा मर्डर केस में आरोपित मीडिया कार्यकारी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया . इस फैसले मे बुधवार को इंद्राणी मुखर्जी को जमानत मिली । देश के शीना बोरा मर्डर केस मामले में आरोपित इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया गयाहै।अदालत ने जमानत देते हुए कहा कि वह छह साल से हिरासत में हैं. इंद्राणी मुखर्जी ने दलील दी थी कि उनका मुकदमा 6 साल भी ज्यादा समय से चल रहा है. अभी इसके निपटने की कोई संभावना नहीं है.
इंद्राणी मुखर्जी सीबीआई की विशेष अदालत की न्यायिक हिरासत में हैं. इंद्राणी मुखर्जी ने जमानत याचिका दायर की थी. उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश मे एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) डाली थी.न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना ने कहा कि इस मामले की सुनवाई जल्द पूरी होने की संभावना नहीं है. पीठ ने कहा, '' उन्होंने अपनी बेटी के राहुल मुखर्जी के साथ affair होने के कारण उसकी हत्या की साजिश रची। राहुल पीटर मुखर्जी और उनकी पूर्व पत्नी के बेटे हैं''.
उसने कहा, '' हम याचिका के गुण-दोष पर कोई प्रतिक्रिया नही कर रहे हैं. अगर पक्ष 50 प्रतिशत गवाह भी पेश कर देता है, तो भी मुकदमा खत्म नहीं होगा. निचली अदालत उन्हें जमानत पर रिहा करेंगी। साल 2015 के अगस्त महीने में इंद्राणी मुखर्जी को शीना बोरा हत्याकांड मामले में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद से इंद्राणी मुखर्जी को मुंबई की बायकुला महिला कारागार में बंद किया गया था. साल 2012 से सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है.
इंद्राणी मुखर्जी, उनके पूर्व पति संजीव खन्ना और पीटर मुखर्जी ने 2012 में उनकी बेटी शीना बोरा की हत्या कर दी थी.आरोपी पीटर मुखर्जी को साल 2020 में जमानत मिल गई थी. सीबीआई ने इंद्राणी मुखर्जी के जमानत को खारिज किया था. सीबीआई ने कहा था कि योजना बना कर अपनी ही बेटी की हत्या करने का जघन्य अपराध इंद्राणी ने किया है, शीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी और उनके पहले पति की बेटी थी, जिसकी साल 2012 में 24 अप्रैल को गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी और उसके शव को जला दिया गया था. साल 2015 में यह हत्याकांड सामना आया था.