उपायुक्त एस पी सिंह ने बताया कि छोटे और मंझले व्यापारियों को जीएसटी पंजीयन से प्रदेश सरकार द्वारा 10 रुपये तक व्यापारी दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जा रहा है