तमिलनाडु

पूर्व DGP को महिला IPS अधिकारी के यौन उत्पीड़न के मामले में मिली तीन साल की सज़ा

Arun Mishra
16 Jun 2023 10:38 AM GMT
पूर्व DGP को महिला IPS अधिकारी के यौन उत्पीड़न के मामले में मिली तीन साल की सज़ा
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तमिलनाडु की विल्लुपुरम में एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार, 16 जून, 2023 को के पूर्व विशेष डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) राजेश दास आईपीएस को फरवरी 2021 में ड्यूटी के दौरान एक महिला पुलिस अधीक्षक के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले में दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने राजेश दास को तीन साल की सजा सुनाई है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एम. पुष्परानी ने श्री दास को दोषी पाया और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और ₹10,000 का जुर्माना लगाया। अदालत ने उन्हें तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम, 2002 की धारा 4 के तहत तीन साल की आरआई की सजा सुनाई और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन उप निदेशक वाई. अमजद अली ने कहा कि सजा साथ-साथ चलेगी।

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