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हैदराबाद 2007 डबल ब्लास्ट केस में 11 साल बाद फैसला, 2 आरोपी दोषी करार 2 बरी
हैदराबाद के गोकुल चाट और लुंबिनी पार्क में 2007 में हुए दोहरे बम विस्फोट मामले में यहां की एक अदालत ने दो आरोपियों अनीक शफीक सैय्यद और इस्माईल चौधरी को दोषी करार दिया है वहीं दो लोगों को बरी कर दिया गया है। इन दोहरे बम धमाकों में 44 लोगों की जान चली गई थी और 68 लोग घायल हो गए थे।
अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश टी श्रीनिवास राव ने 27 अगस्त को मामले में फैसला चार सितंबर तक के लिए टाल दिया था। तेलंगाना पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस शाखा ने मामले की जांच की और पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये सभी इंडियन मुजाहिदीन के कथित आतंकवादी थे। एजेंसी ने पांचों आरोपियों के खिलाफ चार आरोप-पत्र दायर किए थे और दो फरार आरोपियों रियाज भटकल और इकबाल भटकल को भी नामजद किया था।
गिरफ्तार आरोपियों मोहम्मद अकबर इस्माइल चौधरी, अनीक शफीक सईद, फारुक शार्फुद्दीन तरकश, मोहम्मद सादिक इसरार अहमद शेख और तारिक अंजुम को 27 अगस्त को चेरलापल्ली केंद्रीय कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था जहां वह वर्तमान में कैद हैं।