- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- Shopping
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
- Home
- /
- विविध
- /
- मनोरंजन
- /
- लाइफ स्टाइल
- /
- Cruise Drugs Case:...
Cruise Drugs Case: जानिए क्यों खारिज हुई आर्यन खान की जमानत, ये कानून बना अड़चन
आर्यन खान (Aryan Khan) और दो अन्य आरोपियों की जमानत याचिका को मुंबई लोकल कोर्ट ने खारिज कर दिया है. दरअसल आर्यन और उनके साथ कई आरोपियों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने एक लग्जरी क्रूज शिप पार्टी में ड्रग रेड के दौरान पकड़ा था. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने आर्यन खान को दो हफ्तों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया था. बता दें कि शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को 3 अक्टूबर को हुए क्रूज शिप रेड में गिरफ्तार किया गया था. एनसीबी ने दावा किया था कि इस रेड के दौरान कई प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद किए गए हैं. जिसके बाद इन आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था.
इस एक्ट में गिरफ्तार हुए तीनों आरोपी
शनिवार को जारी किए गए 15 पन्नों के आदेश में लिखा गया है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास ऐसे किसी केस पर सुनवाई का अधिकार नहीं है जिसमें एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में तीन साल से अधिक सजा का प्रावधान हो. इस केस का ट्रायल स्पेशल कोर्ट में होना तय है. सेक्शन 36 A का हवाला देते हुए कहा गया है कि तीनों ही आरोपी एक ही अपराध के तहत गिरफ्तार किए गए हैं जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है.
तीनों को हो सकती है तीन साल की सजा
इस आदेश में मजिस्ट्रेट ने कहा कि एनसीबी की जांच से साफ होता है कि आरोपियों पर ड्रग्स लेने, खरीदने और बेचने के आरोप हैं, इनके पास से कमर्शियल मात्रा में प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद किए गए हैं. जिसे लेकर तीन साल से ज्यादा तक की सजा का प्रावधान है.
जमानत याचिका पर सुनवाई सेशन या हाईकोर्ट में होगी
एडिशन सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने शुक्रवार को जमानत याचिका के विरोध में अपनी दलीलें पेश की थी. उन्होंने कहा था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास ऐसे मामलों में सुनवाई का अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि इसका अधिकार सेशन कोर्ट का फिर हाईकोर्ट के अधीन है. जिसके मुताबिक आरोपी की जमानत याचिका पर इस कोर्ट में सुनवाई संभव ही नहीं है. और इसे खारिज किया जाना चाहिए.
आर्यन को आर्थर रोड जेल भेजा गया
एक अधिवक्ता के मुताबिक आर्यन खान को आर्थर रोड जेल भेजा गया है. साथ ही उन्होंने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है जिसपर सोमवार को सुनवाई होनी है. इस पूरे मामले में एनसीबी ने अभी तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया है.a