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Aryan Khan Drugs Case: आर्यन खान को नहीं मिली बेल, सात अक्तूबर तक एनसीबी की हिरासत में ही रहेंगे

Shiv Kumar Mishra
4 Oct 2021 6:20 PM IST
Aryan Khan Drugs Case: आर्यन खान को नहीं मिली बेल, सात अक्तूबर तक एनसीबी की हिरासत में ही रहेंगे
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ड्रग्स केस में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को राहत नहीं मिली है। मुंबई की कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आर्यन समेत दो और लोग सात अक्तूबर तक एनसीबी की हिरासत में ही रहेंगे। एनसीबी ने सभी लोगों के लिए नौ दिन की कस्टडी की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने तीन दिन की हिरासत मंजूर की।

लंबी पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी

इससे पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने लंबी पूछताछ के बाद आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को रविवार शाम गिरफ्तार कर लिया था। रविवार शाम को सात बजे तीनों का मेडिकल टेस्ट किया गया। टेस्ट के बाद सभी को हॉलिडे कोर्ट में पेश किया गया। जहां से कोर्ट ने तीनों को एक दिन की एनसीबी कस्टडी में भेज दिया था।

सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कोर्ट से कहा, तथ्यों और उनके लिंक जानने के लिए हमें आर्यन खान समेत तीन आरोपियों के रिमांड की आवश्यकता है। इनके फोन से ऐसी तस्वीरें और चैट्स मिली हैं, जो इशारा करती हैं कि ड्रग्स का यह रैकेट इंटरनैशनल मार्केट से जुड़ा हुआ है। हमें इनके कॉल डिटेल्स निकालने होंगे। हमारे समाज में युवा नशे के खतरे से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। एएसजी ने अदालत को बताया कि उन्होंने पार्टी के आयोजकों से भी पूछताछ की है।

वहीं सतीश मानशिंदे ने दलील दी कि 'वॉट्सएप चैट यह साबित नहीं करता है कि आर्यन ने ड्रग्स ली। यदि कोई ऐसी चैट है जिनमें ड्रग्स को लेकर बात हो रही है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आर्यन नशीली दवाओं की तस्करी करते हैं। आर्यन के पास से कोई ड्रग बरामद नहीं हुई है। उनके पास क्रूज की टिकट भी नहीं थी। आर्यन चाहें तो पूरी शिप खरीद सकते हैं। ये मामला जहाज में ड्रग्स बेचने का है ही नहीं।'

बता दें, कोर्ट में एनसीबी की तरफ से कहा गया है कि आर्यन के फोन में ड्रग की चौंका देने वाली आपत्तिजनक तस्वीरें पाई गई हैं। आर्यन ड्रग्स के बारे में कोड वर्ड में चैटिंग करते थे। एनसीबी ने अब 11 अक्तूबर तक के लिए हिरासत की मांग की है। एनसीबी ने कहा था, हमें पूछताछ और जांच का दायरा बढ़ाना होगा। इसलिए हमें रिमांड दी जाए, ताकि सभी से अच्छे से पूछताछ हो सके। कोर्ट ने तीन दिन की रिमांड दे दी है।

कबूली ड्रग्स लेने की बात

आर्यन खान पर NDPC 8 C, 20 B, 27 और 35 की धाराएं लगाई गई हैं। इन्हीं के तहत आर्यन की गिरफ्तारी हुई है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि आर्यन ने माना है कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था।

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