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आर्यन खान के WhatsApp चैट खुलासा करते हैं....'' : जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, पढ़िए- क्या है चैट में!
मुंबई : Mumbai cruise ship drugs case: मुंबई क्रूज शिप ड्रग मामले में मुंबई की कोर्ट ने बुधवार को बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan khan) और दो अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी. विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने आर्यन और दो अन्य आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को मादक पदार्थ रखने, इससे संबंधित साजिश, इसके सेवन, खरीद और तस्करी करने के आरोप में तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. तीनों इस समय न्यायिक हिरासत में हैं.
बॉम्बे हाई कोर्ट में बेल की अपील दाखिल
सेशंस कोर्ट ने ड्रग्स केस में अपना फैसला सुनाते हुए शाहरुख खान के बेटे की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. यहां आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब उनके वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में बेल की अपील दाखिल कर दी है.
आइए जानते है कि कोर्ट ने आदेश में क्या कहा..
'आर्यन केव्हाट्सएप चैट से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि वह नियमित रूप से मादक द्रव्य से जुड़ी गतिविधियों (illicit drug activities of narcotic substances)में काम कर रहा था. '
'अज्ञात व्यक्तियों के साथ आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट में 'बल्क क्वांटिटी-थोक मात्रा' और 'हार्ड ड्रग' का संदर्भ है.'
'व्हाट्सएप चैट आदि के रूप में आपत्तिजनक सामग्री आर्यन खान की आपूर्तिकर्ताओं और नशीली दवा बेचने वालतों के साथ गठजोड़ को दर्शाती है.'
'हालांकि कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से ये पता चलता है कि वो अवैध नशीली दवाओं की गतिविधियों में लिप्त था.'
'कोर्ट ने शॉविक चक्रवर्ती के मामले पर भरोसा करते हुए कहा, हालांकि आर्यन खान से कोई रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन वो 'बड़े नेटवर्क' का हिस्सा प्रतीत होता है. इस प्रकार, वे जब्त की गई दवाओं की पूरी मात्रा के लिए भी उत्तरदायी है.'
'सभी तथ्य प्रथम दृष्टया दिखाते हैं कि आरोपी आर्यन खान, अरबाज़ मर्चेंट, मुनमुन धमेचा ने एक-दूसरे के साथ साजिश में काम किया. ये पता चलता है कि सभी आरोपी एक ही धागे में जुड़े हुए हैं.'