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Assembly Election 2022: रैली, रोड शो और पदयात्रा पर रोक पर जानें चुनाव आयोग ने कहा

Assembly Election 2022: रैली, रोड शो और पदयात्रा पर रोक पर जानें चुनाव आयोग ने कहा
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उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। कई नियमों का ऐलान करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन दाखिल कर सकेंगे। चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि 10 मार्च को पांच राज्यों में मतगणना होगी। कोरोना गाइडलाइन्स के तहत नियमों का पालन करना जरूरी होगा।

इसी के साथ ही चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि किसी भी राज्य में रैलियों और रोड शो के आयोजन की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा किसी नुक्कड़ सभा का आयोजन भी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जा सकेगा। साइकिल रैली और बाइक रैली और पदयात्रा जैसी चीजों पर भी रोक रहेगी। परिणामों की घोषणा के बाद जश्न की अनुमति नहीं होगी। मतगणना के बाद किसी भी तरह के रोड शो की अनुमति भी नहीं होगी।

चुनाव आयोग ने साफ किया है कि बाइक रैली पर भी पाबंदी रहेगी। रात 8 बजे के बाद चुनाव प्रचार पर रोक रहेगी। चुनाव आयोग ने चुनावी पार्टियों से कहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल रैली या डिजीटल रैली पर जोर दें। बता दें कि यह सभी पाबंदियां 15 जनवरी तक लागू रहेगी। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि 15 जनवरी के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी और फिर आगे इसपर फैसला लिया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि डोर टू डोर कैंपेन में भी 5 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते हैं।

चुनाव आयोग ने कहा कि कोरोना वायरस के बीच चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन लेकिन यह हमारा कर्तव्य है। चुनाव तैयारियों की समीक्षा की गई है। कोरोना नियमों के साथ चुनाव कराएंगे। पैसे के दुरुपयोग पर आयोग की कड़ी नजर रहेगी। सभी एजेंसियों को हिदायत दी गई है कि शराब, ड्रग, पैसे बाटने वालों पर सख्ती से नजर रखी जाए।


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