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पांच राज्यों में होगें विधानसभा चुनाव, जानिए वोटिंग की नई गाइडलाइंस
पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए मतदान के रोज मतदाताओं को इस बार दस्ताने (ग्लब्स) पहन कर ईवीएम का बटन दबाना होगा। इसके लिए बूथ पर दस्ताने उपलब्ध कराए जाएंगे। बिना मास्क के आने वालों को मास्क भी दिए जाएंगे। प्रत्येक वोटर का मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर अनिवार्य रूप से थर्मल स्क्रीनिंग होगी। इसके लिए प्रशासन ने 38 लाख दस्तानों का टेंडर किया है।
कोरोना के नए ओमीक्रॉन वेरियंट के संक्रमण फैलने की कई गुना गति को देखते हुए आयोग ने मतदान के दिन वोटरों को संक्रमण से बचाने के लिए कई तरह के बदलाव किए हैं। मतदान केन्द्र पर वोट डालने के दौरान मतदाता को दो जगह अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है। पहला पर्ची मिलान के बाद मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के दौरान और दूसरा ईवीएम का बटन दबाने के समय। यहां संक्रमण के खतरे को देखते हुए आयोग ने दस्ताने उपलब्ध कराने को कहा है। मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम (प्रशासन) अमर पाल सिंह बताते हैं कि 38 लाख के करीब दस्तानों के अलावा मास्क, सेनिटाइजर आदि का भी टेंडर किया गया है। जिन मतदाताओं के पास मास्क नहीं होगा, उनके लिए रिजर्व में मास्क रखा जाएगा। मतदाता की पहचान की प्रक्रिया के दौरान, आवश्यकता पड़ने पर मतदाताओं को पहचान के लिए अपना फेस मास्क हटाना होगा। मतदान के एक दिन पहले पूरे मतदान केन्द्र को सेनिटाइज भी किया जाएगा।
मतदान के रोज मतदान केन्द्र किसी वोटर का तापमान मानक से अधिक पाया जाता है, तो उसे वोटिंग के लिए एक टोकन प्रदान किया जाएगा। आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक अगर किसी वोटर के शरीर का तापमान अधिक पाया जाता है तो उसकी दोबारा जांच होगा। तपमान मानक से अधिक रहता है तो टोकन देकर मतदान के अंतिम घंटे में वोटिंग के लिए आने को कहा जाएगा। अंतिम घंटे में कोविड प्रोटोकॉल के तहत उसे वोट डालने की सुविधा दी जाएगी।
कोरोना रोगी अंतिम घंटे में कर सकेंगे वोटिंग
क्वारंटाइन किए गए कोविड मरीज भी मतदान के अंतिम घण्टे में स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में मतदान करने की अनुमति होगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने आवंटित मतदान केंद्रों में इसका समन्वय करेंगे।
ये भी होगा ...
बूथों पर मतदाताओं के बीच दो गज की दूरी रहेगी।
15 से 20 वोटरों के लिए घेरा निर्धारित होगा।
पहचान के लिए मास्क नीचे करना होगा
एक दिन पहले सेनिटाइज होगा पूरा पोलिंग स्टेशन
वोटिंग के समय बिना मास्क वालों को मिलेगा मास्क