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Court decision: माफिया कुंटू समेत 9 आरोपियों को 10 वर्ष कैद की सजा, आखिर मामला क्या है
आजमगढ़ जिले के कुख्यात अपराधी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह समेत उसके नौ सहयोगियों को गैंगेस्टर मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई गई। एक दिन पूर्व ही न्यायाधीश ने कुंटू व उसके सहयोगियों को दोषी करार दिया था। कारावास के अलावा प्रत्येक पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं अदा करने पर एक साल का अतिरिक्त कारवास की सजा काटनी पड़ेगी।
बता दें साल 2010 में जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले ठेकेदार डमरु सिंह की हत्या कर दी गयी। इस मामले में जीयनपुर का माफिया डान ध्रुव सिंह कुंटू, वाराणसी के चोलापुर का रहने वाला गिरधारी विश्वकर्मा, मऊ जिले के मोहम्मादाबाद का अजीत सिंह, जहानागंज का संजय यादव समेत कुल 11 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
पुलिस ने कुंटू और गिरधारी के अलावा बलिकरन, मुन्ना, राजेंद्र यादव, शिव प्रकाश, मोहर सिंह, योगेश, रामनारायण उर्फ रिंकू सिंह, शिवेश पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। गैंगेस्टर की विवेचना पूरी करके चार्जशीट अदालत में पेश की गई।
कोर्ट नंबर 6 रामानंद यादव की अदालत में मुकदमा चल रहा था। सुनवाई पूरी करने के बाद बुधवार को अदालत ने कुंटू समेत गिरोह के नौ सदस्यों को दोषी करार दिया था। सजा की तिथि गुरुवार निर्धारित थी। गुरुवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने सभी आरोपियों को दस साल की सजा और 50 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाया।
बता दें कि इस मामले में कुटूं के दो साथी अजीत सिंह की हत्या हो चुकी है। जबकि कन्हैया विश्वकर्मा एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। जबकि कुंटू समेत अन्य सलाखों के पीछे है।
कुंटू सिंह पर 75 अपराधिक मुकदमे
अभियोजक पक्ष के वकील संजय द्विवेदी ने बताया कि गैंग लीडर ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह उर्फ गुड्डू सिंह पर 75 अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा अन्य आरोपियों का भी आपराधिक इतिहास रहा है। डीएम की तरफ से इन सभी के खिलाफ अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों पर हुई कार्यवाही को भी कोर्ट ने अवलोकन में लिया था।
इसके अलावा करीब एक दर्जन साक्ष्यों को पेश कराया गया। लगभग सभी गवाहों ने आरोपियों के खिलाफ गवाही दी। करीब 12 वर्ष पूर्व जीयनपुर कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 340/10 में पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। जिसमें पुलिस की चार्ज शीट में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था।
इनमें से अजीत सिंह और गिरधारी की मौत हो जाने के बाद मुकदमे से 27 अगस्त 2021 को नाम हटा दिया गया था। गैंगस्टर कोर्ट से सजा पाए आरोपियों में ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के अलावा बलिकरन यादव उर्फ साधु यादव, मुन्ना सिंह, राजेंद्र यादव, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश यादव, मोहर सिंह, योगेश उर्फ सोनू, रामनारायण सिंह उर्फ रिंकू सिंह, शिवेश सिंह शामिल है।