- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
- Home
- /
- Top Stories
- /
- लखीमपुर खीरी हिंसा...
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में चार आरोपितों की जमानत खारिज
लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी अंकित दास सहित चार आरोपियों की जमानत याचिका को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। अंकित दास, लवकुश, शिशुपाल और सुमित जायसवाल ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका खारिज की गई है। गौरतलब है कि पिछले साल 3 अक्टूबर हुए इस कांड में चार किसानों और एक पत्रकार सहित कुल आठ लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं।
लखीमपुर खीरी के तिकुनियां में आठ लोगों की मौत के मामले में सत्र तथा जिला न्यायालय से जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद आशीष मिश्रा के चार साथियों की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में लगाई गई। लखीमपुर हिंसा मामले में चार आरोपियों की जमानत अर्जी को आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने तिकुनिया हिंसा मामले के आरेापित अंकित दास, लवकुश, सुमित जायसवाल और शिशुपाल की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति डीके सिंह ने इन चारों की याचिका को खारिज किया।
लखनऊ बेंच में तिकुनियां कांड के मुख्य आरोपित केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा मोनू की जमानत याचिका पर दोबारा सुनवाई होगी। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने फरवरी में आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी। जिसका किसानों ने विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा मोनू की जमानत को खारिज कर उसको सरेंडर करने का निर्देश दिया था। आशीष मिश्रा मोनू ने सरेंडर किया और इन दिनों वो लखीमपुर खीरी जिला जेल में बंद है।