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Breaking:आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी जमानत, जानें कब रिहाई होगी
शाहरुख खान के बेटे आर्यन को बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत दे दी गई है। 3 दिन जिरह के बाद जस्टिस नितिन साम्ब्रे ने आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत अर्जी स्वीकार की।
कोर्ट से डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा तब तक तीनों को आर्थर जेल में रहना होगा। कल शाम या परसों तक रिहाई होने की उम्मीद है। ASG अनिल सिंह ने बेल के विरोध में आज तगड़ी दलीलें दीं। वहीं आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने उनसे जिरह की। शाहरुख खान और उनके फैंस को 25 दिन बाद राहतभरी खबर मिली है।
एनसीबी के वकील एएसजी अनिल सिंह ने अपनी दलील में कहा कि, अरबाज मर्चेंट आर्यन खान के बचपन के दोस्त हैं. "भले ही आप ड्रग्स नहीं रख रहे हैं, लेकिन आप साजिश का हिस्सा हैं, इसलिए आप कानून की एक ही धारा के तहत दंडनीय होंगे." इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने पूछा कि आर्यन खान पर व्यावसायिक मात्रा में डील करने की कोशिश करने का आरोप लगाने का आधार क्या है? अदालत ने एनसीबी से पूछा कि इसके लिए आपके पास क्या है? सिंह ने जवाब दिया, "व्हाट्सएप चैट में यह दिखाई देगा कि उसने ड्रग्स बेचने की नियत से डील करने की कोशिश की है"
एएसजी सिंह ने धंधा करने के लिहाज से ड्रग्स की भारी मात्रा से जुड़े सवाल पर आगे जवाब दिया कि, "सिर्फ इतना ही नहीं जब उन्हें शिप पर पकड़ा गया तब सभी आठ लोगों के पास से अलग-अलग तरह के ड्रग्स बरामद हुए. यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता. अगर आप ड्रग्स की मात्रा और प्रकृति को देखते हैं तो यह संयोग नहीं हो सकता."
आर्यन खान के वकीलों ने मंगलवार को अपनी दलील में कहा था कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पास 23 वर्षीय आर्यन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है और उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था और 20 दिनों से अधिक समय से जेल में रखा गया है.
आर्यन खान की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्बरे ने मंगलवार को सुनवाई शुरू की थी. बुधवार को आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी, मामले में सह आरोपी अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई और मुनमुन धमेचा की ओर से पेश अधिवक्ता अली कासिफ खान देशमुख ने अपनी दलीलें पूरी की.
गौरतलब है कि मुंबई तट के नजदीक क्रूज जहाज पर एनसीबी की छापेमारी के दौरान मादक पदार्थ मिलने के मामले में तीन अक्टूबर को आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को अन्य के साथ गिरफ्तार किया गया था. एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद पिछले सप्ताह उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया.