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- असंगठित श्रमिकों के...
मुंगेर।श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने हेतु ई-श्रम पोर्टल विकसित किया गया है। इस संदर्भ में श्रमायुक्त, बिहार, पटना द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में इस पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन के लिए दिनांक 17.09.2021 के लगातार एक माह तक जिले में विशेष अभियान चलाया जायेगा। असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिक जिनकी आयु 16-59 वर्ष के बीच है, वे ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के पात्र है, जैसे कि कृषि कार्य में संलग्न, होटल, रेस्टोरेंट, पोलट्री, डेयरी, मोटर, ट्रांसपोर्ट, निजी सुरक्षा, घरेलू कामगार, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, निर्माण क्षेत्र, प्रवासी कामगार, गिग कामगार, प्लेटफार्म कामगार, मनरेगा कामगार, मछुआरे, दुध बेचने वाले, आशा कामगार, आॅगनबाड़ी कामगार, फेरीवाले, रिक्शा चालक तथा इस प्रकार के अन्य कार्यो में संलग्न असंगठित कामगार।
ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों का निबंधन मुख्यतः सीएससी के माध्यम से किया जाना है, जिसके लिए सीएससी को भारत सरकार के द्वारा प्रति निबंधन रू0 20 की दर से भुगतान किया जायेगा। सीएससी के द्वारा असंगठित श्रमिकों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना है। असंगठित श्रमिक स्वयं भी https://register.shram.gov.in/#/user/self पोर्टल पर आधार से जुड़े हुए मोबाईल नम्बर का प्रयोग कर निबंधित हो सकते है।
पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। भविष्य में असंगठित कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से वितरित किए जाएगे। आपात स्थिति और राष्ट्रीय महामारी जैसी परिस्थितियों में इस डाटाबेस का उपयोग सहायता के लिए किया जा सकता है।