- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- Shopping
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
- Home
- /
- विविध
- /
- मनोरंजन
- /
- लाइफ स्टाइल
- /
- अब बाइक पर बच्चों को...
अब बाइक पर बच्चों को भी लगाना होगा हेलमेट, जानिए क्या हैं नए नियम और कब से होंगे लागू
अगर आप बच्चों को आगे या पीछे बैठाकर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने बच्चों की सुरक्षा के लिए नियमों में बदलाव किया है. दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार ने बच्चों को बाइक पर बैठाने के नियमों को पहले से अधिक सुरक्षित बनाया है. यह नियम नहीं मानने पर भारी जुर्माना लगेगा.
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, 15 फरवरी 2022 को इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है. यह नियम अगले साल यानी 15 फरवरी 2023 से लागू हो जाएगा. फिलहाल इस नियम में जुर्माने की राशि तय नहीं की गई है. अधिसूचना में बताया गया है कि इस नियम के लिए जुर्माने की राशि राज्य सरकारें खुद तय करेंगी.
हालांकि मंत्रालय ने बीते साल अक्टूबर में ही इन नियमों का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें बाइक पर बैठे बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस और क्रैश हेलमेट का इस्तेमाल अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया था।
ये हैं नए नियम
- नए प्रस्ताव के मुताबिक, 4 साल तक के बच्चे को मोटरसाइकिल पर पीछे बैठाकर ले जाते समय बाइक, स्कूटर, स्कूटी जैसे दोपहिया वाहन की स्पीड लिमिट 40 किमी प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- दोपहिया वाहन चालक पीछे बैठने वाले 9 महीने से 4 साल तक के बच्चे को क्रैश हेलमेट पहनना जरूरी होगा.
- मोटरसाइकिल चालक यह सुनिश्चित करेगा कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने साथ बाइक या स्कूटर पर बांधे रखने के लिए सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करेगा.
क्या है सेफ्टी हार्नेस?
सेफ्टी हार्नेस बच्चों को पहनाई जाने वाली जैकेट होती है, जिसके साइज को एडजस्ट किया जा सकता है. ये बच्चे को राइडर से बांधे रखती है. सुरक्षा जैकेट से जुड़े फीते बच्चे को वाहन चालक के कंधों से जोड़े रखने का काम करते हैं. मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति और सुझाव भी मांगे थे. कार में बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड लॉक समेत कई फीचर्स दिए जाते हैं. इन फीचर्स के जरिये बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है.