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उत्तराखंड में सीएम धामी ने 'मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना' की शुरूआत, जाने क्या है योजना
उत्तराखंड के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का आज शुभारंभ किया है.सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैम्प कार्यालय में इस योजना का शुभारंभ किया.सीएम धामी और महिला सशक्तिकरण एवंम बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने लाभार्थी महिलाओं को महालक्ष्मी किट वितरित की. वहीं, विभिन्न जिलों से भी लाभार्थी महिलाएं वर्चुअल इस कार्यक्रम में जुड़ीं जहां पर भी जिलाधिकारियों के माध्यम से महालक्ष्मी किट वितरित की गई.
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत पूरे राज्य के सभी जिलों में कुल 16929 लाभार्थियों को पहले चरण में लाभान्वित किया गया है.वर्ष भर में 50 हजार से अधिक लोगों को इसका लाभ दिया जाना है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस योजना का लाभ लिंगानुपात सुधार में भी देखने को मिलेगा.वही महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हमें बेटियों को आगे बढाने के लिए दोहरी मानसिकता को खत्म करना है. प्रकृति और संविधान ने समानता का संदेश दिया है. इसलिए, बेटियों को प्रोत्साहित करना जरूरी है. महिला और पुरुष का समाज में समान महत्व है. भेदभाव की सोच को समाप्त करना है.
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत गर्भवती महिला के लिए- बादाम, गिरी, सुखी, कुमाऊनी, अखरोट, छुहारा, जुराब दो जोड़े, तौलिया, ब्लैंकेट गरम, शॉल गर्म, बेडशीट, सेनेटरी नैपकिन, सरसों का तेल, नेल कटर, साबुन और कपड़े धोने का साबुन आदि दिया जाएगा.कन्या शिशु के लिए सामग्री- शिशु के कपड़े, सूती लंगोट के कपड़े, बेबी तौलिया कॉटन, बेबी साबुन तेल, बेबी पाउडर, रबर शीट, बेबी ब्लैंकेट, टीकाकरण कार्ड, स्तनपान पोषाहार कार्ड दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना तहत प्रसव के बाद मातृ व कन्या शिशु के पोषण और अतिरिक्त देखभाल के उद्देश्य से यह योजना लाई गई है.इस योजना के तहत पहली दो बालिकाओं या जुड़वा बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जायेगी. मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में आवेदन के लिए ये आवश्यक अभिलेख हैं.
-आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण
- सरकारी अथवा प्राइवेट माता-शिशु रक्षा कार्ड की प्रति (MCP कार्ड)
- संस्थागत प्रसव प्रमाण पत्र (यदि किसी आकस्मिक कारण वश रास्ते में या घर में प्रसव हुआ है तो तद्विषयक आंगनबाड़ी - कार्यकर्त्री/आशा वर्कर या चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र)
- परिवार रजिस्टर की प्रति
- प्रथम द्वितीय / जुड़वा कन्या के जन्म हेतु स्वप्रमाणित घोषणा
- नियमित सरकारी /अर्धसरकारी सेवक तथा आयकरदाता ना होने का प्रमाण पत्र