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Court sentenced former Chief Minister Digvijay Singh: पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को सुनाई कोर्ट ने सजा, जानिए पूरा मामला

मध्य प्रदेश उज्जैन में 2011 में हुई मारपीट की घटना के मामले में इंदौर की विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू सहित छह आरोपियों को 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।अदालत ने इसके साथ ही पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया।
बताया जा रहा है कि वर्ष 2011 में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में शामिल होने जाते समय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तत्कालीन उज्जैन सांसद प्रेमचंद गुड्डू और सात अन्य लोगों का विवाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हो गया था। इस मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह, प्रेमचंद गुड्डू सहित नौ आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया था।
जनप्रतिनिधियों की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायालय इंदौर में उक्त मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू सहित छह आरोपियों को सजा सुनाई गई। जबकि तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया।सभी छह आरोपियों को कोर्ट में 5-5 हजार का जुर्माना भरवाकर पच्चीस-पच्चीस हजार के मुचलके पर जमानत दे दी।
शासकीय अधिवक्ता विमल कुमार मिश्रा ने बताया कि सभी आरोपियों की सजा 3 वर्ष से कम थी इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है।वहीं दिग्विजय सिंह के वकील ने कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट में अपील करेंगे। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते लेकिन वे उक्त सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे।