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Spa Center स्पा सेंटर को लेकर दिल्ली निगम ने जारी की ये नई गाइडलाइन, जानिए पूरी बात
पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने स्पा को खोलने की अनुमति दे दी है लेकिन कुछ हिदायतों के साथ. स्पा में अब वही मालिश कर सकेंगे जिनके पास फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर या चिकित्सा किसी में भी डिग्री या डिप्लोमा होगी. हालांकि क्रॉस-जेंडर मालिश की अनुमति नहीं होगी और बंद दरवाजों के पीछे स्पा नहीं किया जाएगा. इतना ही नही सेंटरों में दरवाजों के अंदर कोई कुंडी और बोल्ट भी नहीं लगा होगा तो सेल्फ क्लोजिंग दरवाजे के साथ ही बाहरी दरवाजे भी काम के घंटों के दौरान खुले रखे जाएंगे. काम के घंटे होंगे सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के बीच.
पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने ने कहा कि नए नियमों के अनुसार सभी ग्राहकों को अपना पहचान दिखाना होगा. फोन नंबर और आईडी प्रूफ भी देनी होगी. यहां तक कि स्पा सेंटरों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग चेंजिंग रूम होंगे. साथ ही जहां स्पा होगा उसे रहने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने भी दिल्ली सरकार के बाद पूर्वी निगम क्षेत्र में कुछ दिशा-निर्देशों के तहत स्पा सेंटर खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है.
पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने इस प्रस्ताव को अग्रिम स्वीकृति दे दी है. अब नए नियम पूर्वी निगम क्षेत्राधिकार में चल रहे सभी स्पॉ सेंटरों पर लागू किए जाएंगे, जिसका सभी सेंटरों को पालन करना आवश्यक होगा. वहीं अगर यदि किसी स्पा केंद्र में वेश्यावृत्ति का मामला आया तो अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम लगा दिया जाएगा. स्पा सेंटर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे और रिकॉर्डिंग कम से कम तीन महीने तक रखी जाएगी. स्थायी समिति अध्यक्ष बीर सिंह पंवार ने बताया कि दिशा-निर्देशों के किसी भी उल्लंघन के मामले में निगम द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.