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Delhi High Court On Content Against Hindu God-Goddesses: दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई ट्विटर को फटकार!

Shiv Kumar Mishra
29 March 2022 9:10 AM IST
Delhi High Court On Content Against Hindu God-Goddesses: दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई ट्विटर को फटकार!
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ट्विटर का फ़ाइल फ़ोटो 

Delhi High Court On Content Against Hindu God-Goddesses: दिल्ली: हिंदू देवी-देवताओं (Hindu Gods And Goddesses) के खिलाफ पोस्ट करने वालों पर ट्विटर (Twitter) के रवैये पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने आपत्ति जताई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर को फटकार लगाते हुए पूछा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को ब्लॉक कर सकते हैं तो हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ पोस्ट करने वालों को क्यों ब्लॉक नहीं किया जा रहा है?

ट्विटर ने क्यों नहीं की कार्रवाई?

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक हिंदू देवी के बारे में कथित रूप से आपत्तिजनक कंटेट पोस्ट करने वाले अकाउंट के खिलाफ स्वेच्छा से कार्रवाई नहीं करने के लिए ट्विटर की खिंचाई करते हुए कहा कि अमेरिका स्थित माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म अन्य क्षेत्रों और जातियों के लोगों की संवेदनशीलता के बारे में चिंतित नहीं है.

ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड करने का दिया हवाला

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को स्थाई रूप से सस्पेंड करने का हवाला देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ट्विटर का ये रुख कि वो किसी शख्स को ब्लॉक नहीं कर सकता और कोर्ट के आदेश के अभाव में कथित आपत्तिजनक सामग्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, पूरी तरह सही नहीं है.

समान रूप से संवेदनशील नहीं है ट्विटर

दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर से कहा कि आप जिन मुद्दों के लिए संवेदनशील हैं, उसके बारे में कंटेट पोस्ट होने पर आप ब्लॉक करने की कार्रवाई करते हैं. लेकिन आप दुनिया के अन्य क्षेत्रों और जातियों के लोगों की संवेदनशीलता के बारे में चिंता नहीं करते हैं.

हाई कोर्ट ने कहा कि हम ये कहने का साहस करते हैं कि अगर इस तरह की बातें किसी अन्य धर्म के बारे में की जातीं तो आप अधिक सावधान और संवेदनशील होते.

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