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सख्त होगी चुनाव आयोग की गाइडलाइंस, उल्लंघन करने पर प्रचार पर भी लग सकती है रोक
उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित देश के पांच राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए भारत का चुनाव आयोग कोविड -19 दिशानिर्देशों को सख्त करने की तैयारी कर रहा है। नई गाइडलाइंस के तहत जिला चुनाव अधिकारी (DEO) की मजबूत जवाबदेही होगी। वहीं, राजनीतिक दलों द्वारा उल्लंघन के मामले में प्रचार पर प्रतिबंध लगाने की भी तैयारी है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम दौर में कई खामियां देखने को मिली थीं।
डीईओ को सभी संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में सभी चुनाव संबंधी कार्यों का समन्वय और पर्यवेक्षण करने की शक्तियां निहित हैं। चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग डीईओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर दृढ़ता से विचार कर रहा है। स्टार प्रचारक के प्रचार और प्रचार के दिनों को प्रतिबंधित करने पर भी विचार किया जा रहा है।
एक आभासी बैठक में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, मुख्य सचिव, डीजीपी, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी और सीईओ के साथ चर्चा की है। इसमें आयोग ने सभी मतदान कर्मचारियों के 100% टीकाकरण, मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग, उचित स्वच्छता और सुरक्षित चुनाव कराने की आवश्यकता पर जोर दिया।
सीईसी सुशील चंद्रा ने राज्य में कम टीकाकरण दर के संबंध में मुख्य सचिव, मणिपुर को अपनी चिंता व्यक्त की और इसे तेज करने के लिए कहा। चुनाव आयोग जल्द ही यूपी, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। अधिकारियों ने कहा कि कोविड -19 को रोकने के उपायों और अधिकृत राज्य एजेंसियों द्वारा इसके कार्यान्वयन के संबंध में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के महत्व को रेखांकित करने की उम्मीद है।
उत्तराखंड एचसी में एक सुनवाई में जहां सार्वजनिक रैलियों और आभासी मतदान विकल्पों पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया था, पोल पैनल ने कहा है कि बाद वाला तुरंत संभव नहीं है, लेकिन यह महामारी को देखते हुए सार्वजनिक रैलियों को कम करने के उपायों पर विचार करेगा।