- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- Shopping
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
- Home
- /
- Top Stories
- /
- Firecrackers Banned in...
Firecrackers Banned in Delhi: दिल्ली में पटाखों पर लगा बैन, सरकार ने जारी किया आदेश, जानें कब तक लागू रहेगा प्रतिबंध
Firecrackers Banned in Delhi: दिल्लीवाले इस साल नए साल के जश्न के दौरान पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे. दरअसल, सरकार ने राजधानी दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस संबंध में सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है. गुरुवार को दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव एके सिंह ने आदेश जारी करते हुए बताया कि राजधानी अगले एक साल तक पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा. इस आदेश के तुरंत बाद दिल्ली में सालभर के लिए पटाखे बनाने, पटाखों का भंडार करने, बिक्री और पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लागू रहेगा.
उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगा कड़ा एक्शन
सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में ये भी कहा गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत सख्त एक्शन लिया जाएगा. ऐसे में क्रिसमस और न्यू ईयर के मौकों पर पटाखे खोड़ना भारी पड़ सकता है. बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते सरकार ने अगले एक साल के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही इसे लेकर सख्त आदेश भी जारी किए हैं.
दंडनीय अपराध होगा पटाखे जलाना
सरकार के इस आदेश की अवहेलना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गैर कानूनी होगी. इसलिए दिल्ली में पटाखे बनाने, भंडार करने, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह से पटाखों की बिक्री और पटाखे जलाना दंडनीय अपराध होगा. जिसके तहत दोषियों को सजा भी हो सकती है. दिल्ली के प्रधान पर्यावरण सचिव ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को आदेश पर अमल सुनिश्चित करने और इसका पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.
अक्टूबर से जनवरी के बीच होता है सबसे ज्यादा प्रदूषण
सरकारी आदेश में कहा गया है कि सर्दी के मौसम में अक्टूबर से जनवरी के बीच सबसे अधिक प्रदूषण होता है. त्योहारों के मौके पर प्रदूषण बढ़ाने में पटाखों की प्रमुख भूमिका होती है. पटाखे जलाने से वातावरण में प्रदूषक तत्व बढ़ जाते हैं. जिसके चलते साल 2020 से दिल्ली में त्योहारों के मौके पर पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहता है.
दिवाली से पहले लगाया गया था पटाखों पर बैन
बता दें कि इससे पहले सरकार ने 14 अक्टूबर को ही पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. हालांकि यह प्रतिबंध एक जनवरी तक के लिए लागू था. सरकार ने अब इसे एक साल के लिए लागू कर दिया है. हालांकि इस प्रतिबंध के बाद भी दिल्ली की हवा साफ नहीं हुई. क्योंकि पटाखों के विक्रेताओं ने पहले से ही इनका भंडार कर लिया.