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जानिए सरकारी स्कूलों का हाल, बच्चे बैठे हैं शराब की बोतलों के बीच और महीनों तक नहीं है बिजली

Smriti Nigam
31 July 2023 2:44 PM GMT
जानिए सरकारी स्कूलों का हाल, बच्चे बैठे हैं शराब की बोतलों के बीच और महीनों तक नहीं है बिजली
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बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने सरकारी स्कूलों की गंभीर स्थिति की निगरानी के लिए जिला स्तरीय समितियां बनाने का निर्देश दिया।

बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने सरकारी स्कूलों की गंभीर स्थिति की निगरानी के लिए जिला स्तरीय समितियां बनाने का निर्देश दिया।

नई दिल्ली:अदालत एक स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जिला परिषद और नागरिक निकायों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों की खराब स्थितियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था। न्यायमूर्ति रवींद्र वी घुगे और वाईजी खोबरागड़े की खंडपीठ को औरंगाबाद में एक सरकारी संचालित स्कूल के बारे में भी बताया गया, जिसमें 18 महीने से बिजली नहीं है।

महाराष्ट्र के एक सरकारी स्कूल की गंभीर स्थिति पर संज्ञान लेते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने वहां की स्थिति की निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय समितियां बनाने का निर्देश दिया।

पीठ ने एक समाचार रिपोर्ट पर संज्ञान लिया जिसमें दिखाया गया था कि "स्मार्ट स्कूल" के बच्चे शराब की खाली बोतलों से घिरे फर्श पर बैठे थे। यह भी बताया गया कि स्कूल में बिजली भी नहीं थी.

जिला परिषद, स्थानीय निकाय अवैध गतिविधियों के लिए सरकारी स्कूलों का उपयोग कर रहे हैं।

यह आरोप लगाया गया था कि सरकारी स्कूलों में अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं क्योंकि स्कूलों की निगरानी के लिए जिम्मेदार निकाय इसे हल्के में ले रहे हैं।

यह स्कूल प्रशासन की कुव्यवस्था को उजागर करता है जिसे वहां पढ़ने वाले बच्चों की कोई परवाह नहीं है। जानकारी के मुताबिक, कोर्ट को कमजोर और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बताया गया, जिससे कभी भी छात्रों को नुकसान हो सकता है.

अदालत ने इसे नोट किया और कहा कि अगर ऐसा है तो यह छात्रों की शारीरिक सुरक्षा के लिए जोखिम है। पीठ ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य की सुरक्षा और उन्हें उच्च प्राथमिकता देने के लिए अब कदम उठाना जरूरी हो गया है।

अदालत एक स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जिला परिषद और नागरिक निकायों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों की खराब स्थितियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था। न्यायमूर्ति रवींद्र वी घुगे और वाईजी खोबरागड़े की खंडपीठ को औरंगाबाद में एक सरकारी संचालित स्कूल के बारे में भी बताया गया, जिसमें 18 महीने से बिजली नहीं है।

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